फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   कोर्ट ने घर में 26 किग्रा अफीम रखने के दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई

कोर्ट ने घर में 26 किग्रा अफीम रखने के दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई

Wed, 06 Feb 2019 12:51 AM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 06 Feb 2019 12:51 AM IST
विज्ञापन
कोर्ट ने घर में 26 किग्रा अफीम रखने के दोषी को 20 साल की कठोर सजा सुनाई
घर में 26 किलो अफीम रखने के दोषी को 20 साल की सजा
विज्ञापन

-जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के तहत सुखदेव सिंह को पाया दोषी
-दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया, भुगतान न करने पर काटनी होगी दो साल की अतिरिक्त सजा
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 व 31 के तहत सुखदेव सिंह को घर में 26 किलो अफीम रखने के दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह था मामला
जानकारी के अनुसार घर में अफीम रखने व बेचने की सूचना पर एसीपी अपराध पंचकूला को एक नोटिस दिया गया था। इसके तहत छापामारी दल का गठन किया गया। दल के सदस्य 28 दिसंबर 2015 को सुबह लगभग 11 बजे क्राइम ब्रांच पंचकूला में उपनिरीक्षक रमेश कुमार अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ नावल्टी चौक अंबाला शहर में मौजूद थे। उन्हें सूचना मिली कि अशोक विहार निवासी सुखदेव सिंह उर्फ टीटू घर में अफीम बेचता है। सुखदेव उस समय ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा था। दल ने जब छापेमारी की तो एक युवक मौके से भाग गया और सुखदेव दबोचा गया। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई। बाथरूम में एक बैग बरामद हुआ। इसमें करीब 26 किलोग्राम अफीम पाई गई। एसीपी प्रमोद कुमार ने प्रत्येक पार्सल पर अपनी मोहर लगाई और कब्जे में ले लिया गया। इंस्पेक्टर ने कर्ण सिंह और गवाहों से तथ्य का सत्यापन करवाया। उन्होंने प्रत्येक पार्सल पर एसपी की छाप रखते हुए अपनी मोहर लगाई तथा मामला संपत्ति के साथ जमा करवा दिया।
विज्ञापन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत ने मंगलवार को एनडीपीसी एक्ट के तहत अभियुक्त सुखदेव सिंह को 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed