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मां मुकरी, छह साल की मासूम बोली- अंकल ने गलत काम किया, जज ने सुनाई 20 साल की सजा
Tue, 21 Jan 2020 10:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अंबाला सिटी (हरियाणा)
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Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2020 10:23 AM IST
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मां तो मुकर गई, लेकिन जज के सामने छह साल की बच्ची ने अपने साथ हुई ज्यादती की पोल खोल दी, जिसके बाद आरोपी को कड़ी सजा सुनाई गई। अदालत ने पहली कक्षा की छह वर्षीय मासूम से अप्राकृतिक यौनचार के मामले में दोषी करार दिए गए सतीश को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है।
सतीश को पोस्को में 10 और दुष्कर्म की धारा में 20 साल की कैद दी गई। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उसे नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की कोर्ट ने शनिवार को 12 गवाहों को सुनने के बाद उसे दोषी करार दिया था। सजा पर फैसला सोमवार सुरक्षित रखा गया था।
ये घटना शहर के महिला थाने में अगस्त, 2018 को दर्ज की गई थी। सुनाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह रहा कि किसी के दबाव में आई मां बयानों से पलट गई थी, लेकिन मासूम ने अदालत के सामने अपने साथ हुई ज्यादती बयां कर दी कि अंकल ने उसके साथ ऐसा किया। बच्ची के बयानों को ही सजा का आधार बनाया गया।
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घटना के बाद से ही जमानत न मिलने के कारण सतीश जेल में बंद है। दोषी को सोमवार अन्य बंदियों के साथ अदालत लाकर बक्शीखाने में रखा गया गया। दोपहर बाद अभियोजन व बचाव पक्ष ने सजा अवधि पर अपना पक्ष रखा। करीब साढ़े चार बजे सजा सुनाने के बाद उसे वापस केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।
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सतीश को पोस्को में 10 और दुष्कर्म की धारा में 20 साल की कैद दी गई। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। उसे नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की कोर्ट ने शनिवार को 12 गवाहों को सुनने के बाद उसे दोषी करार दिया था। सजा पर फैसला सोमवार सुरक्षित रखा गया था।
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ये घटना शहर के महिला थाने में अगस्त, 2018 को दर्ज की गई थी। सुनाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण पहलु यह रहा कि किसी के दबाव में आई मां बयानों से पलट गई थी, लेकिन मासूम ने अदालत के सामने अपने साथ हुई ज्यादती बयां कर दी कि अंकल ने उसके साथ ऐसा किया। बच्ची के बयानों को ही सजा का आधार बनाया गया।
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घटना के बाद से ही जमानत न मिलने के कारण सतीश जेल में बंद है। दोषी को सोमवार अन्य बंदियों के साथ अदालत लाकर बक्शीखाने में रखा गया गया। दोपहर बाद अभियोजन व बचाव पक्ष ने सजा अवधि पर अपना पक्ष रखा। करीब साढ़े चार बजे सजा सुनाने के बाद उसे वापस केंद्रीय कारागार भेज दिया गया।
यह है मामला
14 अगस्त 2018 को एक निजी स्कूल से घर लौटी बच्ची ने शाम करीब साढ़े चार बजे मां को रोते-रोते उल्टी आने का मन बताया। पूछने पर बताया कि वैन वाले अंकल ने उसके साथ गलत हरकत की है। पहले भी कई बार ऐसा करता रहा। गाल पर भी किस करता है। स्कूल स्टाफ में शिकायत की सुनवाई न होने पर केस दर्ज कराया गया था।
पोस्को एवं दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज केस में एएसजे कोर्ट ने दोषी को क्रमश: दस व बीस साल की सजा दी है। वीरवार दोषी करार दिए गए इस मामले में किसी अज्ञात कारणों से मां अपने आरोपों से पलट गई थी लेकिन बच्ची द्वारा बताई गई सच्चाई को आधार बनाकर कोर्ट ने फैसला किया। कुल 12 लोगों ने गवाही हुई।
- जंग बहादुर, एडीए, अंबाला कोर्ट
पोस्को एवं दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज केस में एएसजे कोर्ट ने दोषी को क्रमश: दस व बीस साल की सजा दी है। वीरवार दोषी करार दिए गए इस मामले में किसी अज्ञात कारणों से मां अपने आरोपों से पलट गई थी लेकिन बच्ची द्वारा बताई गई सच्चाई को आधार बनाकर कोर्ट ने फैसला किया। कुल 12 लोगों ने गवाही हुई।
- जंग बहादुर, एडीए, अंबाला कोर्ट