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Ambala News: ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर शिकंजा, आठ के चालान
Wed, 15 Jul 2026 01:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
संवाद न्यूज एजेंसी, अंबाला
Updated Wed, 15 Jul 2026 01:00 AM IST
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माई सिटी रिपोर्टरअंबाला। पैकेट बंद सामानों पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत वसूलकर उपभोक्ताओं से मनमानी करने वाले दुकानदारों, ढाबा संचालकों और स्टॉल संचालकों के खिलाफ विधिक माप विज्ञान (नापतोल) विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान 40 दुकानों और फर्मों की जांच की गई, जिनमें 8 स्थानों पर दुकानदारों के चालान किए गए।
मूल्य निगरानी अभियान के तहत विभाग ने मार्च से जून तक जिलेभर में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। विधिक माप विज्ञान विभाग अंबाला प्रथम और द्वितीय के निरीक्षकों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। विभाग के अनुसार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2011 के नियम 18(2) के तहत कोई भी रिटेलर या थोक विक्रेता पैकेट बंद सामान को उस पर अंकित रिटेल सेल प्राइस (एमआरपी) से अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता।
इसी नियम का पालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं से अधिक वसूली पर रोक लगाने के लिए विभाग की ओर से यह विशेष अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि दुकानदारों को नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
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विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, अंबाला प्रथम क्षेत्र में 23 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान चार स्थानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की अनियमितता मिली, जिसके बाद संबंधित दुकानदारों के चालान किए गए।
वहीं, अंबाला द्वितीय क्षेत्र में 17 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें चार दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर जिले में कुल 40 प्रतिष्ठानों की जांच हुई और आठ के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग की कार्रवाई में शहर और छावनी के कई प्रतिष्ठान शामिल रहे। इनमें मैसर्स सेवन-24 कन्फेक्शनरी, सेक्टर-9 वाटिका सिटी, अंबाला सिटी, मैसर्स जीत ढाबा कोर्ट चौक, मैसर्स बीबीक्यू पॉइंट जग्गी सिटी सेंटर के पास, मैसर्स संसारवाल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स साहा, मैसर्स द पिज्जा हाउस सदर बाजार, मैसर्स हिमाचल ढाबा गांव मनका-मनकी और मैसर्स फास्ट फूड ईटिंग जॉइंट बस स्टैंड अंबाला कैंट सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं से एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ आगे भी नियमित जांच अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई दुकानदार पैकेट बंद सामान पर अंकित कीमत से अधिक राशि मांगता है तो इसकी शिकायत विभाग को करें।ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर शिकंजा, आठ के चालान
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मूल्य निगरानी अभियान के तहत विभाग ने मार्च से जून तक जिलेभर में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। विधिक माप विज्ञान विभाग अंबाला प्रथम और द्वितीय के निरीक्षकों ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। विभाग के अनुसार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2011 के नियम 18(2) के तहत कोई भी रिटेलर या थोक विक्रेता पैकेट बंद सामान को उस पर अंकित रिटेल सेल प्राइस (एमआरपी) से अधिक कीमत पर नहीं बेच सकता।
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इसी नियम का पालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं से अधिक वसूली पर रोक लगाने के लिए विभाग की ओर से यह विशेष अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि दुकानदारों को नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं।
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विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, अंबाला प्रथम क्षेत्र में 23 दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान चार स्थानों पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने की अनियमितता मिली, जिसके बाद संबंधित दुकानदारों के चालान किए गए।
वहीं, अंबाला द्वितीय क्षेत्र में 17 प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें चार दुकानदार नियमों का उल्लंघन करते पाए गए। दोनों क्षेत्रों को मिलाकर जिले में कुल 40 प्रतिष्ठानों की जांच हुई और आठ के खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग की कार्रवाई में शहर और छावनी के कई प्रतिष्ठान शामिल रहे। इनमें मैसर्स सेवन-24 कन्फेक्शनरी, सेक्टर-9 वाटिका सिटी, अंबाला सिटी, मैसर्स जीत ढाबा कोर्ट चौक, मैसर्स बीबीक्यू पॉइंट जग्गी सिटी सेंटर के पास, मैसर्स संसारवाल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स साहा, मैसर्स द पिज्जा हाउस सदर बाजार, मैसर्स हिमाचल ढाबा गांव मनका-मनकी और मैसर्स फास्ट फूड ईटिंग जॉइंट बस स्टैंड अंबाला कैंट सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं से एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वालों के खिलाफ आगे भी नियमित जांच अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों ने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कोई दुकानदार पैकेट बंद सामान पर अंकित कीमत से अधिक राशि मांगता है तो इसकी शिकायत विभाग को करें।ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर शिकंजा, आठ के चालान