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Ambala News: अश्लील शब्द कहने वाले शिक्षक पर केस

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 22 Mar 2025 01:32 AM IST
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case against teacher for using obscene language
अंबाला सिटी। जिले के एक स्कूल में छात्राओं को अश्लील शब्द कहने के आरोप में शिक्षक पर दो वर्ष बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल, वर्ष 2023 में अंबाला के एक स्कूल में यह मामला सामने आया था।
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लंबा समय बीत जाने के बाद अब मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़ित छात्राओं और महिला शिक्षिका ने इसकी लिखित में शिकायत भी दी थी, लेकिन डेढ़ वर्ष तक मामला फाइलों में ही लटका रहा। जिला बाल कल्याण के प्रयासों के बाद मामले में अब कार्रवाई शुरू हुई है। इसी दौरान शिक्षक फिर से स्कूल में आ गया और पढ़ाने लगा। इस पर एक महिला शिक्षिका ने संज्ञान लेते हुए इसकी शिकायत एसडीएम को जुलाई 2024 में दी। शिकायत के बाद मामला लटका रहा और जिला बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एचसीपीसीआर) के संज्ञान में मामला आया। जहां से आईजी को एफआईआर दर्ज करने निर्देश दिए गए। इसके बाद मामले में मार्च महीने में एफआईआर दर्ज हुई।
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छात्राओं की होगी काउंसलिंग
जिला बाल कल्याण समिति की चेयरमैन रंजिता सचदेवा ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में एफआई आर दर्ज कर ली है। इसमें शिक्षक को मुख्य आरोपी बनाया है। मामले को लेकर हमारी टीम छात्राओं के घर भी गई थी। इसके बाद छात्राओं ने सारी बात बताई। हमारी टीम की ओर से अब छात्राओं की काउंसलिंग का प्रयास किया जा रहा है। पॉक्सो के मामलों में हमारी ओर से काई ढील नहीं बरती जाती। इसलिए इस मामले में उचित कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं। संवाद
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