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Ambala News: 6 परिजन की हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
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अंबाला सिटी। नारायणगढ़ के चर्चित सामूहिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी भूषण कुमार (38) को अदालत से झटका लगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने आरोपी की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि छह लोगों की निर्मम हत्या जैसे अपराध में सिर्फ जेल में बिताई गई अवधि को आधार बनाकर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामले के अनुसार, ग्राम रतौर निवासी ओम प्रकाश ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसकी जायदाद को लेकर उसके दो बेटों भूषण कुमार और हरीश कुमार के बीच विवाद चल रहा था।
21 जुलाई 2024 की रात लगभग 9:30 बजे आरोपी भूषण कुमार अपनी पत्नी पूनम, बेटों (माखन व प्रिंस), सालों (टोनी व जॉनी) और साली (बेबी) के साथ गंडासी, कुल्हाड़ी और लाठियों से लैस होकर अपने भाई हरीश के परिवार पर टूट पड़ा। जानलेवा हमले के बाद आरोपियों ने परिवार के सदस्यों पर लकड़ी के लट्ठे रखकर उन्हें आग के हवाले कर दिया।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि छह लोगों की निर्मम हत्या जैसे अपराध में सिर्फ जेल में बिताई गई अवधि को आधार बनाकर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। मामले के अनुसार, ग्राम रतौर निवासी ओम प्रकाश ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसकी जायदाद को लेकर उसके दो बेटों भूषण कुमार और हरीश कुमार के बीच विवाद चल रहा था।
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21 जुलाई 2024 की रात लगभग 9:30 बजे आरोपी भूषण कुमार अपनी पत्नी पूनम, बेटों (माखन व प्रिंस), सालों (टोनी व जॉनी) और साली (बेबी) के साथ गंडासी, कुल्हाड़ी और लाठियों से लैस होकर अपने भाई हरीश के परिवार पर टूट पड़ा। जानलेवा हमले के बाद आरोपियों ने परिवार के सदस्यों पर लकड़ी के लट्ठे रखकर उन्हें आग के हवाले कर दिया।
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