फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Ambala News ›   Candidate's expenditure in panchayat election fixed

प्रत्याशियों की चुनावी खर्च सीमा तय

Sun, 27 Dec 2015 12:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला
ब्यूरो/अमर उजाला अंबाला Updated Sun, 27 Dec 2015 12:49 AM IST
विज्ञापन
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) अशोक सांगवान ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली राशि के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि पंच पद का उम्मीदवार 10000 रुपए खर्च कर सकता है। इसी प्रकार सरपंच पद का उम्मीदवार 15 वार्ड तक 30 हजार रुपये, 15 वार्ड से अधिक ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए 50 हजार रुपये तक खर्च कर सकता है। उन्होंने बताया कि सदस्य पंचायत समिति का उम्मीदवार 1 लाख रुपये, सदस्य जिला परिषद के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सभी उम्मीदवारों को उनके द्वारा किए गए खर्चे का पूरा विवरण खर्चा रजिस्टर में मेनटेन करना होगा, जिसे बाद में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा। यह रजिस्टर खर्च पर्यवेक्षक द्वारा चेक किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed