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Ambala News: बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन देने पर प्रतिबंध

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 12:02 AM IST
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Ban on providing fuel to vehicles without number plates
संवाद न्यूज एजेंसी
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अंबाला सिटी। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट अंबाला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले की सीमा में आने वाले सभी पेट्रोल पंपों पर बिना वैध नंबर प्लेट (पंजीकरण संख्या) वाले वाहनों को ईंधन देने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
अब अंबाला में बिना नंबर प्लेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या अन्य कोई ईंधन नहीं मिलेगा। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पिछले कुछ समय से यह बात सामने आई थी कि असामाजिक और आपराधिक तत्व चोरी, डकैती, गोलीबारी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देने के लिए बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सार्वजनिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह सख्त प्रशासनिक निर्णय लिया गया है।
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पेट्रोल पंप संचालकों के लिए निर्देश
जिला प्रशासन की ओर से अंबाला जिले के सभी पेट्रोल पंप मालिकों, प्रबंधकों, ऑपरेटरों और कर्मचारियों को इन आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक या कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता पाया गया, तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
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