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पुलिस की मौजूदगी में निगम ने ढहाए 7

Wed, 08 Aug 2018 01:17 AM IST
Updated Wed, 08 Aug 2018 01:17 AM IST
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पुलिस की मौजूदगी में निगम ने ढहाए 7
विरोध के बीच निगम ने ढहाए 78 कब्जे
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। मंगलवार को कैंट की सुभाष कालोनी में नगर निगम ने 78 कब्जों पर जेसीबी चला दी। कई फुट तक लोगों ने यह कब्जे किए थे, जिनको हटाने में निगम की टीम को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान लोगों ने इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया, निगम अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। इस दौरान कई बार पुलिस, निगम कर्मियों के साथ लोगों की बहसबाजी भी हुई। उल्लेखनीय है कि नगर निगम ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की है। एक व्यक्ति ने सुभाष कालोनी में हुए कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी।
मंगलवार को नगर निगम की जेसीबी सुभाष कालोनी में जैसे ही पहुंची, लोग घरों से बाहर आ गए और विरोध जताना शुरू कर दिया। विरोध को देखते हुए निगम अधिकारियों ने सूचना संयुक्त आयुक्त गगनदीप सिंह को दी। इसके बाद वे मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आदेश दिया। जैसे ही जेसीबी ने कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की, तो लोग भड़क गए। पुलिस व लोगों के बीच कई बार धक्का मुक्की हुई। पुलिस को लोगों को हटाने के लिए हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा। महिला पुलिस ने भी विरोध कर रही महिलाओं को बड़ी मुश्किल से काबू किया। धीरे-धीरे कर टीम ने इस कालोनी से करीब 78 कब्जों को हटाया। यह कब्जे घरों के आगे चारदीवारी व टॉयलेट आदि बनाकर किए हुए थे।
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लोगों ने निगम पर खड़े किए सवाल
कार्रवाई के दौरान लोगों ने निगम पर सवाल भी खड़े किए। लोगों ने कहा कि वे कब्जे हटाने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए समय चाहिए लेकिन निगम ने बिना समय दिए तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी। लोगों ने कहा कि इस कार्रवाई से उनका काफी नुकसान हुआ है। उन्हें अपना अपना पक्ष तक नहीं रखने दिया।
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बड़ा सवाल : कोर्ट के आदेश पर ही कार्रवाई क्यों
नगर निगम की कार्रवाई से सवाल उठ रहा है कि आखिर कोर्ट के आदेश पर ही निगम कार्रवाई क्यों करता है। निगम क्षेत्र में कब्जे लगातार हो रहे हैं जबकि अधिकारी और कर्मचारी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं। इसमें साफ भ्रष्टाचार की बू आती है। उल्लेखनीय है कि साल 2007 में अंबाला सिटी में हाईकोर्ट के आदेश पर बस स्टैंड, शुक्ल कुंड रोड, कपड़ा मार्केट में कब्जों पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद अंबाला कैंट में हाईकोर्ट के आदेश पर बाजारों से कब्जे हटाए गए, जबकि हाउसिंग बोर्ड कालोनी में भी कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई।
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हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई है। जो भी कब्जे थे, उनको हटाया गया है। निगम एरिया में कब्जों पर कार्रवाई जारी रहेगी।
- गगनदीप सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर, नगर निगम अंबाला।
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