{"_id":"61254fac8ebc3e7a1117ccd9","slug":"75-custom-hiring-centers-to-be-built-in-the-district-ambala-news-knl80981783","type":"story","status":"publish","title_hn":"जिले में बनाए जाएंगे 75 कस्टम हायरिंग सेंटर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जिले में बनाए जाएंगे 75 कस्टम हायरिंग सेंटर
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अंबाला। फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने 75 कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने का लक्ष्य है। इनमें सामान्य श्रेणी के 40 और अनुसूचित जाति के 35 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सहायक कृषि अभियंता ओम प्रकाश ने बताया कि किसानों की कोऑपरेटिव सोसायटी, एफपीओ, किसानों की पंजीकृत समिति एवं पंचायतें इसके लिए 7 सितंबर 2021 तक विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणासीआरएमडॉटकॉम पर आवेदन कर सकते हैं।
कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए ग्राम पंचायत व एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड प्रधान, आधार कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी का विवरण व बैंक खाता का विवरण लगाना अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए रेड व येलो जोन वाले गांव को वरीयता दी जाएगी। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए नौ प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र खरीदे जा सकते हैं जिनकी कीमत 15 लाख रुपये तक होगी। इन पर विभाग के नियमानुसार अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सोसायटियां कम से कम तीन व अधिकतम पांच प्रकार के विभिन्न तरह के कृषि यंत्र स्ट्रॉ बेलर यूनिट, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, पेड्डी स्ट्रॉ चोपर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, क्रॉप रिपर विभाग द्वारा अनुमोदित डीलर व निर्माता से अपनी पसंद के खरीद सकते हैं। इनका ब्योरा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि ऑनलाइन आवेदन लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते हैं तो आवेदकों का ऑनलाइन चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी करेगी।
विज्ञापन
नौ प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान
फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के सामान्य एवं अनुसूचित जाति के किसानों को नौ प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम तीन प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है । लक्ष्य का 70 प्रतिशत छोटे व सीमांत किसानों के लिए आरक्षित है । जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान ढाई लाख रुपये से कम है उनके लिए 2500 रुपये व जिन पर अनुदान ढाई लाख से अधिक है उनके लिए 5000 रुपये आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए आवेदन के लिए वांछित कागजात ट्रैक्टर आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, मेरी फसल मेरा ब्योरा रसीद व अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।
विज्ञापन
कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए ग्राम पंचायत व एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण संख्या, पैन कार्ड प्रधान, आधार कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी का विवरण व बैंक खाता का विवरण लगाना अनिवार्य है। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए रेड व येलो जोन वाले गांव को वरीयता दी जाएगी। कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने के लिए नौ प्रकार के फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र खरीदे जा सकते हैं जिनकी कीमत 15 लाख रुपये तक होगी। इन पर विभाग के नियमानुसार अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि सोसायटियां कम से कम तीन व अधिकतम पांच प्रकार के विभिन्न तरह के कृषि यंत्र स्ट्रॉ बेलर यूनिट, सुपर एसएमएस, हैप्पी सीडर, पेड्डी स्ट्रॉ चोपर, रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल, क्रॉप रिपर विभाग द्वारा अनुमोदित डीलर व निर्माता से अपनी पसंद के खरीद सकते हैं। इनका ब्योरा विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। यदि ऑनलाइन आवेदन लक्ष्य से अधिक प्राप्त होते हैं तो आवेदकों का ऑनलाइन चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी करेगी।
विज्ञापन
नौ प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान
फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत श्रेणी के सामान्य एवं अनुसूचित जाति के किसानों को नौ प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम तीन प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए आवेदन कर सकता है । लक्ष्य का 70 प्रतिशत छोटे व सीमांत किसानों के लिए आरक्षित है । जिन कृषि यंत्रों पर अनुदान ढाई लाख रुपये से कम है उनके लिए 2500 रुपये व जिन पर अनुदान ढाई लाख से अधिक है उनके लिए 5000 रुपये आवेदन करते समय ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों के लिए आवेदन के लिए वांछित कागजात ट्रैक्टर आरसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, मेरी फसल मेरा ब्योरा रसीद व अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है।