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महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अदालत ने शांडिल्य को दिए बयान दर्ज करवाने के आदेश
Updated Wed, 18 Jul 2018 12:29 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला कैंट। एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य द्वारा जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के मामले में अंबाला की सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता वीरेश शांडिल्य को महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सुबूतों सहित बयान दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
वीरेश शांडिल्य ने सोमवार को अंबाला की अदालत में दिए गए शिकायत पत्र में कहा था कि 14 जुलाई को दिए बयान में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी पीडीपी को तोड़ने की साजिश हुई तो कश्मीर में सलाऊद्दीन पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस बयान से महबूबा मुफ्ती ने आतंकवाद को पनाह देते हुए अन्य पार्टियों व देशवासियों को डराने की कोशिश की है। एटीएफआई सुप्रीमो शांडिल्य ने अदालत में महबूबा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए एडवोकेट सुमित शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी व अदालत ने इस याचिका को सोमवार को मंजूर कर लिया था।
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अंबाला कैंट। एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हिंदू तख्त के राष्ट्रीय प्रचारक वीरेश शांडिल्य द्वारा जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के मामले में अंबाला की सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता वीरेश शांडिल्य को महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सुबूतों सहित बयान दर्ज करवाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी।
वीरेश शांडिल्य ने सोमवार को अंबाला की अदालत में दिए गए शिकायत पत्र में कहा था कि 14 जुलाई को दिए बयान में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर उनकी पार्टी पीडीपी को तोड़ने की साजिश हुई तो कश्मीर में सलाऊद्दीन पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस बयान से महबूबा मुफ्ती ने आतंकवाद को पनाह देते हुए अन्य पार्टियों व देशवासियों को डराने की कोशिश की है। एटीएफआई सुप्रीमो शांडिल्य ने अदालत में महबूबा के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने के लिए एडवोकेट सुमित शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी व अदालत ने इस याचिका को सोमवार को मंजूर कर लिया था।
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