{"_id":"5ae37e244f1c1b360b8b6f77","slug":"31524858404-ambala-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"चेक बाउंस में फंसला जेल वार्डन, छह माह सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चेक बाउंस में फंसला जेल वार्डन, छह माह सजा
Updated Sat, 28 Apr 2018 01:16 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
चेक बाउंस के मामले में जेल वार्डन को छह महीने की सजा
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
चेेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को जेल वार्डन रणधीर को छह महीने की सजा सुनाई और साथ ही पूरा पैसा वापस करने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष के वकील बीएस बावा और अमन लांबा ने बताया कि साल 2015 में सेक्टर सात निवासी रणधीर ने दुर्गा नगर के रामकरण से कर्ज के तौर पर 4 लाख 80 हजार रुपये लिए थे। रणधीर इन दिनों करनाल जेल में जेल वार्डन के तौर पर कार्यरत है। रणधीर रकम को वापस करने में आनाकानी कर रहा था। इस दौरान उसने एक चेक दिया था जो बाउंस हो गया। इसके बाद रामकरण ने कोर्ट की शरण ली। जेएमआईसी शेर सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रणधीर को 26 अप्रैल को दोषी करार दे दिया। इस मामले में शुक्रवार को दोषी रणधीर को छह महीने की सजा सुनाई गई है।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
चेेक बाउंस के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को जेल वार्डन रणधीर को छह महीने की सजा सुनाई और साथ ही पूरा पैसा वापस करने का आदेश दिया है। पीड़ित पक्ष के वकील बीएस बावा और अमन लांबा ने बताया कि साल 2015 में सेक्टर सात निवासी रणधीर ने दुर्गा नगर के रामकरण से कर्ज के तौर पर 4 लाख 80 हजार रुपये लिए थे। रणधीर इन दिनों करनाल जेल में जेल वार्डन के तौर पर कार्यरत है। रणधीर रकम को वापस करने में आनाकानी कर रहा था। इस दौरान उसने एक चेक दिया था जो बाउंस हो गया। इसके बाद रामकरण ने कोर्ट की शरण ली। जेएमआईसी शेर सिंह की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए रणधीर को 26 अप्रैल को दोषी करार दे दिया। इस मामले में शुक्रवार को दोषी रणधीर को छह महीने की सजा सुनाई गई है।