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- दुर्घटना के एक वर्ष की अवधि के बाद आवेदन नहीं होंगे स्वीकार

Tue, 06 Mar 2018 01:32 AM IST
Updated Tue, 06 Mar 2018 01:32 AM IST
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- दुर्घटना के एक वर्ष की अवधि के बाद आवेदन नहीं होंगे स्वीकार
दुर्घटना सहायता योजना के लिए करें आवेदन : डीसी
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बताया कि प्रदेश के ऐसे नागरिक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, उन्हें दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा शत प्रतिशत दिव्यांग होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना के तहत एक लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए व्यक्ति हरियाणा का निवासी होना चाहिए और उसे दुर्घटना के एक वर्ष की अवधि के अंदर-अंदर जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में इस योजना के तहत आवेदन करना होता है। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2017 के बाद यदि किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति या पीड़ित परिवार ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की एक वर्ष की अवधि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना के तहत रेल, सड़क और हवाई दुर्घटना में मृतक या दिव्यांग व्यक्तियों के साथ-साथ आतंकवाद, सांप के काटने, पानी में डूबने, करंट लगने, भवन या मकान में दबने, ऊंचाई से गिरने, आग लगने, कत्ल केस, पशु के हमले, दम घुटने, ठंड या लू लगने, जलने से लगी चोटों से और डिलीवरी केस में मृत्यु होने की घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति और परिवार भी इस योजना में लाभ हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन किया हुआ है वे इस योजना में शामिल नहीं किए जायेंगे। आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ हरियाणा का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, एक शपथ पत्र, पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर और डीडीआर की प्रति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांग प्रमाण पत्र और आयु संबंधी प्रमाण पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे।
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