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जिला उपभोक्ता फोरम ने जारी किए आदेश

Thu, 01 Nov 2018 01:29 AM IST
Updated Thu, 01 Nov 2018 01:29 AM IST
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जिला उपभोक्ता फोरम ने जारी किए आदेश
पैंट का कलर फेड होने पर रेमंड कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश
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जिला उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, पांच हजार रुपये अन्य खर्च भी देना होगा
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला उपभोक्ता फोरम ने रेमंड कंपनी को पैंट का कलर फेड होने पर पीड़ित को कुल राशि के 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का आदेश जारी किए हैं। यही नहीं पीड़ित को अन्य खर्च भी भुगतान करने के लिए कंपनी को सख्त आदेश दिए हैं।

दरअसल, इंद्रजीत निवासी दुराना रोड ने जिला उपभोक्ता फोरम में डाली याचिका में बताया कि उसने छह अगस्त 2016 को उसने कैंट के निकसलन रोड स्थित केदारनाथ एंड सन्स शोरूम से रेमंड कंपनी की 11 पैंट खरीदीं, जिनकी कुल कीमत 5605 रुपये थी। उक्त शोरूम संचालक ने इस दौरान कलर फेड होने की वारंटी भी दी थी, लेकिन कुछ दिन बाद उनका कलर फेड हो गया। इसके बाद वह केदारनाथ शोरूम पर गया, जहां उन्होंने पैंट खराब होने की बात कही। यहां तक कि उन्होंने ऑनलाइन भी इसकी कंपनी को शिकायत की लेकिन कंपनी व शोरूम संचालक की ओर से कोई जवाब नहीं आया। शिकायत के बाद दोनों ही पक्ष यानी कंपनी व केदारनाथ एंड संस भी कोर्ट में पेश हुए, जहां रेमंड कंपनी की ओर से कहा गया कि उनके पास इस प्रकार की कोई ऑनलाइन शिकायत नहीं आई, उधर केदारनाथ एंड संस ने भी साफ मना कर दिया कि उपभोक्ता ने उसके पास पैंट को लेकर कोई शिकायत दी। इसके उपरांत पीड़ित ने कोर्ट में 11 पैंट पेश की, जिस पर कंपनी ने माना कि उनकी पेंटों का कलर फेड हो गया है। मामले में सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम जज डीएन अरोड़ा ने फैसला सुनाते हुए कंपनी को पीड़ित की मूल राशि 9 प्रतिशत ब्याज के साथ देने व 5 हजार रुपये अन्य खर्च के रूप में पीड़ित को देने का आदेश दिए हैं। इस दौरान सदस्य पुष्पेंद्र भी मौजूद रहे। फोरम ने यह राशि उक्त राशि का एक माह में भुगतान करने का आदेश जारी किया है।
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