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Gorakhpur News: डंडे से पीटकर महिला की हत्या, दोषी को नौ साल एक माह की सजा

Wed, 19 Aug 2026 02:36 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 19 Aug 2026 02:36 AM IST
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Woman beaten to death with a stick; convict sentenced to nine years and one month in prison.
गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन कुमार ठाकुर ने तिवारीपुर थाना क्षेत्र के डोमिनगढ़ निवासी राकेश शर्मा को नौ साल एक माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वादी रमेश तिवारीपुर क्षेत्र के डोमिनगढ़ का निवासी है। उसकी बहन अंजली उर्फ बबुनी चाय की दुकान के बगल स्थित जेएन पब्लिक स्कूल में दाई का काम करती थी।
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25 जुलाई 2017 को दोपहर करीब एक बजे अंजली स्कूल में राजेश शर्मा के यहां अपने रुपये मांगने गई थी। उस समय राजेश वहां मौजूद नहीं थे जबकि उनका भाई राकेश शर्मा मौजूद था। अंजली ने जब अपने रुपये मांगे तो राकेश नाराज हो गया। उसने गाली-गलौज करते हुए हाथ में लिए डंडे से अंजली की पिटाई शुरू कर दी। डंडे की चोट से अंजली के सिर में गंभीर चोट लग गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। परिजन उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने राकेश शर्मा को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना और सजा सुनाई।
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