MLC Elections: स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए एक अक्तूबर से तैयार होगी वोटर लिस्ट, 17 जिलों में बनाए जाएंगे मतदाता
इस बार फॉर्म-18 में बदलाव किया गया है, जिसमें शिक्षक व कर्मचारियों के लिए तृतीय अनुसूची को अलग किया गया है। फॉर्म 18 में पूरी जानकारी के साथ विधानसभा क्षेत्र के लिए बनी मतदाता सूची का भी विवरण देना अनिवार्य है। इसी के आधार पर स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को ऑनलाइन किया जाएगा।
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गोरखपुर में निकाय चुनाव के साथ ही गोरखपुर-अयोध्या खंड स्नातक (एमएलसी) निर्वाचन के लिए भी तैयारियां तेज हो गईं हैं। निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को लेकर कवायद शुरू कर दी है। वहीं, दावेदारों ने जगह-जगह बैनर-होर्डिंग लगाने के साथ ही अभी से वोटरों को सहेजने का काम भी शुरू कर दिया है।
जनवरी-फरवरी 2023 में प्रस्तावित इस चुनाव के लिए एक अक्तूबर 2022 से वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। नए सिरे से वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और उसमें दर्ज वोटर ही मतदान कर सकेंगे। सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए तैयारियां जांची है।
गोरखपुर-अयोध्या खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, फैजाबाद और देवीपाटन मंडल के 17 जिलों के स्नातक वोटर मतदान कर सकेंगे। एक नवंबर 2022 से तीन साल पहले तक स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले ही मतदाता बन सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, वोटर लिस्ट तैयार करने के लिए एक अक्तूबर 2022 को नोटिफिकेशन जारी होगा।
सात नवंबर 2022 तक वोटर बनने के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तय की गई है। 19 नवंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार करने और 23 नवंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन तथा 23 नवंबर से नौ दिसंबर तक आपत्ति और उसके निस्तारण तथा 30 दिसंबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। कमिश्नर गोरखपुर इस निर्वाचन के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। वर्तमान में भाजपा के देवेंद्र प्रताप सिंह, गोरखपुर-अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी है।
गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक क्षेत्र में ये जिले आएंगे
बहराईच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या, कुशीनगर, आंबेडकरनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर और संतकबीरनगर
इस बार फार्म-18 में बदलाव
इस बार फॉर्म-18 में बदलाव किया गया है, जिसमें शिक्षक व कर्मचारियों के लिए तृतीय अनुसूची को अलग किया गया है। फॉर्म 18 में पूरी जानकारी के साथ विधानसभा क्षेत्र के लिए बनी मतदाता सूची का भी विवरण देना अनिवार्य है। इसी के आधार पर स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को ऑनलाइन किया जाएगा। प्रारूप-18 (आवेदन-पत्र) को व्यक्तिगत रूप से नियुक्त अभिहीत अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना है।
अभिहीत अधिकारी प्रमाणपत्रों की जांच के बाद डिग्री व प्रमाण-पत्र जांच कर सत्यापित करेंगे। सरकारी विभागों व स्कूलों के आवेदन पत्र के एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अन्य मतदाताओं के आवेदन एक साथ जमा नहीं किए जा सकते हैं। थोक में प्राप्त आवेदन, चाहे डाक से भेजे जाएं या स्वयं जमा किए गए हों, पर नाम सम्मिलत करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करने वाले स्नातक, जिन्होंने 1 नवंबर 2022 से कम से कम तीन वर्ष पहले भारत के राज्य क्षेत्र के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक किया हो या समतुल्य अर्हता रखता है, वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र होगा।