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गोरखपुर: निवर्तमान प्रधान व पति की संपत्ति होगी जब्त, जानिए क्या है बड़ी वजह
Wed, 03 Mar 2021 12:47 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 03 Mar 2021 12:47 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : iStock
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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के खोराबार के सिक्टौर गांव की निवर्तमान प्रधान मंजू देवी व उनके पति गैंगस्टर आरोपी राजेश निषाद की बची संपत्ति भी जब्त होगी। इसके लिए डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही डीएम ने उनकी कोर्ट में झूठा शपथपत्र देने के आरोप में राजेश के खिलाफ केस दर्ज कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच व खोराबार पुलिस ने वर्ष 2018 में गांव की तत्कालीन प्रधान मंजू के पति राजेश के मकान से नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद की थी। पुलिस ने राजेश के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने राजेश और उनके पिता समेत कई लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी।
इसी क्रम में 15 अगस्त 2020 को डीएम के आदेश पर पुलिस ने राजेश के नाम पर दर्ज एक जेसीबी, चार बाइक, कार और तीन ट्रैक्टर जब्त किए थे। इसके बाद राजेश ने डीएम कोर्ट में अपील की और यह कहा कि जब्त की गई संपत्ति पहले की खरीदी गई है और लोन पर थी। साथ ही उनकी ओर से शपथ पत्र दिया गया कि जब्त की गई संपत्ति के अलावा उनके पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है।
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जानकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच व खोराबार पुलिस ने वर्ष 2018 में गांव की तत्कालीन प्रधान मंजू के पति राजेश के मकान से नकली शराब बनाने की सामग्री बरामद की थी। पुलिस ने राजेश के खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने राजेश और उनके पिता समेत कई लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी।
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इसी क्रम में 15 अगस्त 2020 को डीएम के आदेश पर पुलिस ने राजेश के नाम पर दर्ज एक जेसीबी, चार बाइक, कार और तीन ट्रैक्टर जब्त किए थे। इसके बाद राजेश ने डीएम कोर्ट में अपील की और यह कहा कि जब्त की गई संपत्ति पहले की खरीदी गई है और लोन पर थी। साथ ही उनकी ओर से शपथ पत्र दिया गया कि जब्त की गई संपत्ति के अलावा उनके पास अन्य कोई संपत्ति नहीं है।
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पुलिस का कहना है कि राजेश के नाम से पहले जब्त की गई संपत्ति के अलावा 35 डिसमिल जमीन, उनकी पत्नी व निवर्तमान प्रधान मंजू देवी के नाम से 11 डिसमिल जमीन, एक बिना नंबर की जेसीबी व राजेश के पिता के नाम से मकान व दुकान है, जो कि अपराध से अर्जित की गईं हैं। जिसके बाद डीएम ने इन संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। पुलिस ने उक्त आदेश की प्रति राजेश के घर पर चस्पा कर दी है।
इंस्पेक्टर खोराबार नासिर हुसैन ने बताया कि जिलाधिकारी ने गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जल्द ही निर्देश के अनुसार केस दर्ज किया जाएगा।
निवर्तमान प्रधान के पति राजेश निषाद ने बताया कि मकान पुश्तैनी है और पिता के नाम से है। मेरे नाम से दिखाई गई जमीन भी पूर्व में बिक चुकी है। इसी जमीन के बदले में पत्नी के नाम से कुछ जमीन लिखवाई है। अपराध से कमाई गई संपत्ति नहीं है। राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। न्यायालय की शरण में जाएंगे। विश्वास है कि न्याय मिलेगा।
सिक्टौर गांव की निवर्तमान प्रधान मंजू देवी ने बताया कि पति पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। विरोधियों की साजिश है। न्यायालय व कानून पर भरोसा है। न्याय मिलेगा।
इंस्पेक्टर खोराबार नासिर हुसैन ने बताया कि जिलाधिकारी ने गैंगस्टर के आरोपी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। नोटिस चस्पा कर दिया गया है। जल्द ही निर्देश के अनुसार केस दर्ज किया जाएगा।
निवर्तमान प्रधान के पति राजेश निषाद ने बताया कि मकान पुश्तैनी है और पिता के नाम से है। मेरे नाम से दिखाई गई जमीन भी पूर्व में बिक चुकी है। इसी जमीन के बदले में पत्नी के नाम से कुछ जमीन लिखवाई है। अपराध से कमाई गई संपत्ति नहीं है। राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है। न्यायालय की शरण में जाएंगे। विश्वास है कि न्याय मिलेगा।
सिक्टौर गांव की निवर्तमान प्रधान मंजू देवी ने बताया कि पति पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। विरोधियों की साजिश है। न्यायालय व कानून पर भरोसा है। न्याय मिलेगा।