{"_id":"6a9f2b66167b8e2f100dd1a7","slug":"husband-sentenced-to-seven-years-for-wifes-murder-over-dowry-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-1443737-2026-09-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या, पति को सात साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: दहेज के लिए पत्नी की हत्या, पति को सात साल की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोरखपुर। दहेज के लिए पत्नी की गला दबाकर हत्या के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने खोराबार थाना क्षेत्र के केरवनिया निवासी पति सुनील साहनी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एम्स थाना क्षेत्र के महेरवा की बारी निवासी रामसरन ने अपनी बेटी सिंधु कुमारी की शादी 27 नवंबर 2021 को सुनील साहनी से की थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सुनील पत्नी को मारता-पीटता और प्रताड़ित करता था।
अभियोजन के अनुसार 12 फरवरी 2024 की रात करीब 11 बजे सुनील ने सिंधु के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एम्स थाना क्षेत्र के महेरवा की बारी निवासी रामसरन ने अपनी बेटी सिंधु कुमारी की शादी 27 नवंबर 2021 को सुनील साहनी से की थी। शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सुनील पत्नी को मारता-पीटता और प्रताड़ित करता था।
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार 12 फरवरी 2024 की रात करीब 11 बजे सुनील ने सिंधु के साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने पति को दहेज हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन