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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   UP Nikay Chunav 2023 noise of campaigning will stop in Gorakhpur from today

UP Nikay Chunav 2023: गोरखपुर में आज शाम से थम जाएगा प्रचार का शोर, कल रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां

Tue, 02 May 2023 12:37 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 02 May 2023 12:37 PM IST
सार

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि सभी उम्मीदवार, आठ मई 2023 को खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना जरूरी है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराने पर अगले चुनाव में उम्मीदवारी प्रतिबंधित कर दी जाती है मगर निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक नगर निकाय चुनाव में ऐसी सख्ती का प्रावधान ही नहीं है।

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UP Nikay Chunav 2023 noise of campaigning will stop in Gorakhpur from today
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : Social media

विस्तार

नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के मतदान के मद्देनजर मंगलवार की शाम पांच बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा। लाउडस्पीकर नहीं बजेगा और न ही प्रत्याशी जनसभा, जुलूस या रैली ही निकाल सकेंगे। सिर्फ डोर-टू-डोर पैदल चलकर जनसंपर्क किया जा सकेगा। बुधवार की सुबह सभी बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। चार मई को नगर निगम एवं जिले की 11 नगर पंचायतों में 1189 बूथों पर मतदान होगा।

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मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला प्रशासन की तरफ से मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। कौन सा कर्मचारी किस पोलिंग पार्टी में होगा, यह भी तय कर लिया गया है। नगर निगम के 192 मतदान केंद्रों के 827 बूथों पर पोलिंग पार्टियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर से रवाना किया जाएगा। वहीं नगर पंचायतों के लिए पोलिंग पार्टियां संबंधित तहसीलों से रवाना की जाएंगी। पिपराइच नगर पंचायत के लिए सदर तहसील से, गोला बाजार, बड़हलगंज एवं उरुवा बाजार नगर पंचायतों के लिए गोला तहसील से रवाना की जाएंगी।
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इसी तरह बांसगांव नगर पंचायत की पोलिंग पार्टियां बांसगांव तहसील से, कस्बा संग्रामपुर उर्फ उनवल की पोलिंग पार्टियां खजनी तहसील से, सहजनवां एवं घघसरा नगर पंचायत की पोलिंग पार्टियां सहजनवां तहसील से, पीपीगंज एवं चौमुखा नगर पंचायत की पोलिंग पार्टियां कैंपियरगंज तहसील से, मुंडेरा बाजार नगर पंचायत की पोलिंग पार्टियां चौरी चौरा तहसील से रवाना की जाएंगी।

दूर की तहसीलों में जाने वाले लोग यदि शहर में रहते हैं तो वे प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए वाहन से भी उन तहसीलों तक जा सकते हैं। इसके लिए प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट में वाहनों का इंतजाम किया गया है। अपनी निजी गाड़ी वहीं पर खड़ी कर संबंधित कर्मचारी, तीन मई की सुबह संबंधित तहसीलों में जा सकेंगे और वहां से अपनी पोलिंग पार्टी के साथ बूथ पर पहुंच सकेंगे।

 

ये पहचान पत्र दिखाकर कर सकेंगे मतदान

  • भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आयकर पहचान पत्र
  • राज्य-केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र
  • सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक-पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
  • फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन
  • फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र
  • फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस
  • फोटोयुक्त शारीरिक रुप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र
  • श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  • राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
  • सांसद, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
  • राशन कार्ड


सार्वजनिक अवकाश रहेगा, बंद रहेंगी दुकानें
जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम कृष्णा करूणेश ने बताया कि मतदान वाले दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दुकानें और वाणिज्यिक अधिष्ठान बंद रहेंगे।

 

ज्यादातर उम्मीदवारों ने नहीं दिया खर्च का ब्यौरा

नगर निकाय चुनाव में मेयर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य के उम्मीदारों में से ज्यादातर ने सोमवार को प्रधारी अधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा/मुख्य कोषाधिकारी के पास चुनावी खर्च का हिसाब नहीं दिया। इस संबंध में प्रशासन की तरफ से सभी उम्मीदवारों को सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक जिला पंचायत सभागार में उपस्थित होकर अब तक के चुनावी खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। मगर तय समय पर गिनती के कुछ उम्मीदवारों को छोड़ ज्यादातर आए ही नहीं।

मुख्य कोषाधिकारी ने बताया कि सभी उम्मीदवार, आठ मई 2023 को खर्च का ब्यौरा उपलब्ध कराना जरूरी है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खर्च का ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराने पर अगले चुनाव में उम्मीदवारी प्रतिबंधित कर दी जाती है मगर निर्वाचन कार्यालय के मुताबिक नगर निकाय चुनाव में ऐसी सख्ती का प्रावधान ही नहीं है। ब्यौरा नहीं देने वालों की सिर्फ जमानत राशि जब्त करने का नियम है। यही वजह है कि तमाम प्रत्याशी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे।

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