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Gorakhpur News: हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Wed, 21 Jan 2026 01:35 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Jan 2026 01:35 AM IST
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Two convicted in murder case get life imprisonment
- अपर सत्र न्यायाधीश ने सर्वजीत राजभर व नंदन कुमार पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। सहजनवां थाना क्षेत्र के टडवा बुजुर्ग गांव में हुई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अवनीश कुमार राय ने हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर टडवा बुजुर्ग निवासी सर्वजीत राजभर एवं नंदन कुमार को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को 160 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी शिवनाथ सहजनवां थाना क्षेत्र के टडवा बुजुर्ग गांव का निवासी है। उसका पुत्र सत्य प्रकाश यादव अपने मित्र बलदेव यादव के साथ गांव के बाहर कालिदास विश्वास बंगाली डॉक्टर की दुकान के पास दवा लेने गया था। रात करीब आठ बजे कुछ अज्ञात लोगों ने सत्य प्रकाश यादव पर फायरिंग कर दी। इसमें सत्य प्रकाश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।
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मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत में मजबूत पक्ष रखा। अभियोजन की दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया।
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