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Gorakhpur News: हत्या कर लाश छिपाने के जुर्म में दो आरोपियों को उम्र कैद

Thu, 05 Feb 2026 12:33 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Feb 2026 12:33 AM IST
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Two accused get life imprisonment for murder and hiding the body
गोरखपुर। बड़हलगंज थाना क्षेत्र के पुराना गोला कस्बा के निवासी कैश कुरैशी और बेइली निवासी मदन मोहन दूबे को हत्या कर लाश छिपाने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश नंद कुमार ने दोनों अभियुक्तों को 75-75 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। अगर अर्थदंड नहीं भरा गया तो उन्हें तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी असलम उर्फ रोनू, गोला कस्बा बड़हलगंज का निवासी है। घटना 22 दिसंबर 2009 की शाम हुई थी। असलम के पिता फिरोज खां घर से बाहर निकले थे लेकिन रात नौ बजे तक लौटकर नहीं आए। अगले दिन सुबह असलम को पता चला कि उनके पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। मामले की विवेचना के दौरान अभियुक्तों का नाम सामने आया। जांच और सबूतों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में आरोप साबित किए। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को हत्या के गंभीर अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे जघन्य अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं और इससे न्याय की दृष्टि से कठोर कदम उठाना आवश्यक है। अभियुक्तों के खिलाफ सुनाई गई सजा से न केवल परिवार को न्याय मिला बल्कि समाज में अपराधियों के लिए चेतावनी भी दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि वर्ष 2009 की हत्या के बाद लंबी जांच और सबूतों के आधार पर आरोपी दोष सिद्ध हुए हैं।
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