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काम की बात: लाइसेंस बनवाने समय पर नहीं पहुंचे तो करना पड़ेगा फिर से आवेदन
Thu, 19 Aug 2021 03:55 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 19 Aug 2021 03:55 PM IST
सार
परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए ड्राइविंग टेस्ट के लिए दी जाने वाली एक दिन की छूट को समाप्त कर दिया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिलने वाले स्लॉट के दिन अगर लाइसेंस बनवाने नहीं पहुंचे तो लाइसेंस के लिए आवेदकों को फिर से आवेदन करना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने नियमों में बदलाव करते हुए ड्राइविंग टेस्ट के लिए दी जाने वाली एक दिन की छूट को समाप्त कर दिया है।
संभागीय परिवहन विभाग के आरआई राघव कुशवाहा ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को अब आवेदन के दिन ही तय समय पर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अभी तक आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए अगले दिन की मोहलत दी जाती थी, जिसमें आवेदन के दिन किसी कारणवश आरटीओ न पहुंच पाने पर आवेदक अगले दिन जाकर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी कर लेते थे।
विभाग ने आवेदकों को दी जाने वाली एक दिन की मोहलत को समाप्त कर दिया है। इसके बाद अब आवेदकों को एक ही दिन में कागजों की जांच कराने के साथ ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। इतना ही नहीं, अनुपस्थित होने पर आवेदक को टेस्ट के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
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संभागीय परिवहन विभाग के आरआई राघव कुशवाहा ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदकों को अब आवेदन के दिन ही तय समय पर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। अभी तक आवेदकों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए अगले दिन की मोहलत दी जाती थी, जिसमें आवेदन के दिन किसी कारणवश आरटीओ न पहुंच पाने पर आवेदक अगले दिन जाकर ड्राइविंग टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी कर लेते थे।
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विभाग ने आवेदकों को दी जाने वाली एक दिन की मोहलत को समाप्त कर दिया है। इसके बाद अब आवेदकों को एक ही दिन में कागजों की जांच कराने के साथ ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। इतना ही नहीं, अनुपस्थित होने पर आवेदक को टेस्ट के लिए दोबारा आवेदन करना होगा।
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