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परिवहन निगम: गृह जनपदों में हो सकेंगी संविदा चालक और परिचालक की तैनाती, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश

Sat, 12 Jun 2021 08:10 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 12 Jun 2021 08:10 PM IST
सार

बस स्टेशनों से बसें संचालित नहीं करने वाले चालकों और परिचालकों पर लगेगा अर्थदंड।

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Transport corporation Instructions for Contract driver and operator will be posted in home districts
गोरखपुर रोडवेज। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

दूसरे जिलों से आकर अल्प पारिश्रमिक पर नौकरी करने वाले संविदा चालकों एवं परिचालकों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनकी तैनाती उनके गृह जनपद या उसके आसपास के जिलों में हो सकेगी। यह जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक के दौरान दी।
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उन्होंने कहा कि संविदा चालक और परिचालकों के वेतन कम होते हैं। ऐसे में परिवार के साथ गृह जनपद को छोड़ दूसरे जिलों में रहकर उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाई होती है। संविदा चालकों और परिचालकों की इस समस्या को देखते हुए अब उनका स्थानांतरण उनके गृह जनपद या उसके आसपास करने पर विचार किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि लगातार शिकायतें मिल रही है कि चालक और परिचालक मनमानी करते हुए बसों को रास्तों में पड़ने वाले बस स्टेशनों से न होकर बाईपास ही संचालित कर रहे हैं। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए की बसों का संचालन रास्तों में पड़ने वाले बस स्टेशनों से होकर ही कराया जाए। ऐसा न करने वाले चालकों व परिचालकों के विरुद्ध अर्थदंड लगाने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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