{"_id":"66775f0ad29db6266706c134","slug":"third-notice-to-250-school-vehiclesaction-will-be-taken-gorakhpur-news-c-227-1-sgkp1033-119487-2024-06-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: 250 स्कूली वाहनों को तीसरा नोटिस...होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: 250 स्कूली वाहनों को तीसरा नोटिस...होगी कार्रवाई
Sun, 23 Jun 2024 05:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Sun, 23 Jun 2024 05:02 AM IST
विज्ञापन
अनफिट और बिना रोड टैक्स दिए दौड़ने वाले स्कूली वाहनों पर परिवहन विभाग की नजर है। जिले के 250 वाहनों को विभाग की ओर से तीसरी बार नोटिस जारी करके फिटनेस सही कराने और रोड टैक्स जमा करने का अवसर दिया गया है। अब विभाग आगे सीज करने की कार्रवाई शुरू करेगा।
वाहनों से होने वाले हादसे को लेकर सरकार नित नए नियम बना रही है। जिससे होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सके। इसमें विद्यालय में चलने वाले वाहनों पर शासन की नजर है। क्योंकि विद्यालय के वाहनों से कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। इससे बच्चों को बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से हादसे न होने पाए इसके लिए शासन समय-समय पर विद्यालय वाहनों की जांच और नियम के अनुसार संचालित किए जाने का संबंधित जिम्मेदारों को दिशा निर्देश देता है।
विद्यालय खुलने से पहले वाहनों को दुरुस्त करने और रोड टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। कार्य में शिथिलता बरतने के मामले में विभाग की ओर से विद्यालय में चलने वाले छोटे बड़े 550 में 250 वाहनों को नोटिस जारी किया था। दो बार नोटिस और समय बीत गया है। अब विभाग की ओर से तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद वाहनों स्वामियों पर कड़ा शिकंजा कसने का कार्य करते हुए उसे सीज कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
वाहन किसी भी हाल में नहीं चल पाएंगे। अगर नियम का पालन नहीं किए तो 10 हजार जुर्माना इसके बाद वाहन सीज किया जाएगा। इस संबंध में एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि 250 विद्यालय वाहनों को तीसरी नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद आगे जुर्माना और सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
व्यावसायिक वाहनों पर लंबा टैक्स, नोटिस
रिकार्ड के मुताबिक जिले में व्यावसायिक वाहनों पर बड़ा टैक्स बकाया है। 56 लाख रुपये टैक्स के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
वाहनों से होने वाले हादसे को लेकर सरकार नित नए नियम बना रही है। जिससे होने वाले सड़क हादसों को रोका जा सके। इसमें विद्यालय में चलने वाले वाहनों पर शासन की नजर है। क्योंकि विद्यालय के वाहनों से कहीं ना कहीं हादसे होते हैं। इससे बच्चों को बड़ी हानि होती है। इस प्रकार से हादसे न होने पाए इसके लिए शासन समय-समय पर विद्यालय वाहनों की जांच और नियम के अनुसार संचालित किए जाने का संबंधित जिम्मेदारों को दिशा निर्देश देता है।
विज्ञापन
विद्यालय खुलने से पहले वाहनों को दुरुस्त करने और रोड टैक्स जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। कार्य में शिथिलता बरतने के मामले में विभाग की ओर से विद्यालय में चलने वाले छोटे बड़े 550 में 250 वाहनों को नोटिस जारी किया था। दो बार नोटिस और समय बीत गया है। अब विभाग की ओर से तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद वाहनों स्वामियों पर कड़ा शिकंजा कसने का कार्य करते हुए उसे सीज कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
वाहन किसी भी हाल में नहीं चल पाएंगे। अगर नियम का पालन नहीं किए तो 10 हजार जुर्माना इसके बाद वाहन सीज किया जाएगा। इस संबंध में एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि 250 विद्यालय वाहनों को तीसरी नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद आगे जुर्माना और सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
व्यावसायिक वाहनों पर लंबा टैक्स, नोटिस
रिकार्ड के मुताबिक जिले में व्यावसायिक वाहनों पर बड़ा टैक्स बकाया है। 56 लाख रुपये टैक्स के लिए वाहन स्वामियों को नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी।