{"_id":"6ab839971dc2d96dac020f80","slug":"report-crop-damage-within-72-hours-to-avail-insurance-benefits-gorakhpur-news-c-7-gkp1038-1464905-2026-09-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur News: फसल खराब होने पर 72 घंटे में दें सूचना, तभी मिलेगा बीमा लाभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur News: फसल खराब होने पर 72 घंटे में दें सूचना, तभी मिलेगा बीमा लाभ
Sun, 27 Sep 2026 03:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Sun, 27 Sep 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। खरीफ मौसम में प्राकृतिक आपदा से फसल क्षतिग्रस्त होने पर किसानों को 72 घंटे के भीतर सूचना दर्ज कराना अनिवार्य है। जिला कृषि अधिकारी राजमंगल चौधरी ने बताया कि बीमित किसान फसल बीमा के टोल फ्री नंबर 14447 पर फोन कर अपनी पॉलिसी संख्या या पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से सूचना दर्ज करा सकते हैं। शिकायत संख्या भी सुरक्षित रखनी होगी। समय से सूचना मिलने पर बीमा कंपनी, राज्य सरकार और कृषि विभाग की संयुक्त समिति स्थलीय सत्यापन कर फसल क्षति का आकलन करेगी।
विज्ञापन