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Gorakhpur News: 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों के मृतक आश्रितों को मिलेगी पारिवारिक पेंशन

Fri, 29 May 2026 02:29 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 May 2026 02:29 AM IST
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The proposal will come for approval in the Municipal Corporation House meeting.
गोरखपुर। नगर निगम में कार्यरत नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के तहत एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहतभरी खबर है। सेवाकाल में किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर अब उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
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इस संबंध में अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार की ओर से आगामी नगर निगम सदन की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन के 10 सितंबर 2021 के शासनादेश के आधार पर तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में मृतक कर्मचारी के आश्रितों को सेवानिवृत्ति उपादान, मृत्यु उपादान और पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
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नगर निगम में लंबे समय से मृतक कर्मचारियों के परिजन पारिवारिक पेंशन की मांग कर रहे थे। इसी को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव संज्ञान एवं स्वीकृति के लिए निगम सदन में रखा जाएगा। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि निगम सदन की मंजूरी मिलने के बाद एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। इससे मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को कठिन समय में बड़ी राहत मिलेगी।
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