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Gorakhpur News: जल्द लागू होगी जन्म-मृत्यु पंजीकरण की नई फीस
Wed, 29 Jul 2026 02:40 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Wed, 29 Jul 2026 02:40 AM IST
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- प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी हुई आसान
गोरखपुर। प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली-2026 लागू की है। जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र की फीस भी 20 रुपये से बढ़ाकर अलग-अलग कंडीशन में 20, 50 व 100 रुपये की गई है। नगर निगम की ओर से इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
नई नियमावली के अनुसार, 21 दिन बाद लेकिन 30 दिन के भीतर जन्म व मृत्यु का पंजीकरण कराने पर 20 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 30 दिन से एक वर्ष तक की देरी होने पर संबंधित अधिकारी की अनुमति के साथ 50 रुपये शुल्क लगेगा, जबकि एक वर्ष से अधिक विलंब होने पर एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 100 रुपये शुल्क देकर पंजीकरण कराया जा सकेगा।
इसके अलावा, प्रमाणपत्र की आवेदन प्रक्रिया भी सरल की गई है। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि यह नियम पहले से ही है नगर निगम में यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
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गोरखपुर। प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली-2026 लागू की है। जन्म, मृत्यु प्रमाणपत्र की फीस भी 20 रुपये से बढ़ाकर अलग-अलग कंडीशन में 20, 50 व 100 रुपये की गई है। नगर निगम की ओर से इसे जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।
नई नियमावली के अनुसार, 21 दिन बाद लेकिन 30 दिन के भीतर जन्म व मृत्यु का पंजीकरण कराने पर 20 रुपये विलंब शुल्क देना होगा। 30 दिन से एक वर्ष तक की देरी होने पर संबंधित अधिकारी की अनुमति के साथ 50 रुपये शुल्क लगेगा, जबकि एक वर्ष से अधिक विलंब होने पर एसडीएम, जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर 100 रुपये शुल्क देकर पंजीकरण कराया जा सकेगा।
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इसके अलावा, प्रमाणपत्र की आवेदन प्रक्रिया भी सरल की गई है। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि यह नियम पहले से ही है नगर निगम में यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
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