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Gorakhpur News: गैर इरादतन हत्या के जुर्म में छह साल कारावास की सजा
Tue, 23 Jul 2024 06:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Tue, 23 Jul 2024 06:11 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चोरभारी निवासी अभियुक्ता सविता देवी को छह साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्ता को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष का कहना था कि वादी शिवकुमार निषाद बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मुकुंदवार का निवासी है। उसकी बहन धानमती की शादी खुशहाल से 13 साल पहले हुई थी। एक जनवरी 2014 को वादी की बहन धानमती से उसकी देवरानी अभियुक्ता सविता दिन में समय करीब 3 बजे घरेलू बात को लेकर झगड़ा करने लगी। झगड़े के दौरान सविता ने धानमती को धक्का दे दिया, जिससे वादी की बहन ओसारे में ही पक्की दीवार से टकरा गई और मौके पर ही मौत हो गई थी।
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गोरखपुर। गैर इरादतन हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश विजय बहादुर यादव ने बांसगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चोरभारी निवासी अभियुक्ता सविता देवी को छह साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्ता को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष का कहना था कि वादी शिवकुमार निषाद बड़हलगंज थाना क्षेत्र के मुकुंदवार का निवासी है। उसकी बहन धानमती की शादी खुशहाल से 13 साल पहले हुई थी। एक जनवरी 2014 को वादी की बहन धानमती से उसकी देवरानी अभियुक्ता सविता दिन में समय करीब 3 बजे घरेलू बात को लेकर झगड़ा करने लगी। झगड़े के दौरान सविता ने धानमती को धक्का दे दिया, जिससे वादी की बहन ओसारे में ही पक्की दीवार से टकरा गई और मौके पर ही मौत हो गई थी।
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