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Gorakhpur News: रिश्वत मांगने के आरोप में एसआई की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 11 Feb 2026 02:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Feb 2026 02:15 AM IST
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SI's bail plea rejected on charges of demanding bribe
गोरखपुर। महराजगंज जिले के कोतवाली थाना में तैनात तत्कालीन एसआई मोहम्मद असरफ खान की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने खारिज कर दी है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी ने बताया कि मामला 28 दिसंबर 2025 का है। शिकायतकर्ता सईदुल्लाह के अनुसार, भाभी राकिया खातून और उसकी मां शमरुनिशा के बीच घर पर विवाद हुआ। 30 दिसंबर को राकिया खातून ने सईदुल्लाह के भाई फारुख, जकाउल्लाह और शमरुनिशा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। आरोप है कि मुकदमे से नाम निकालने के लिए, आरोपी एसआई मोहम्मद असरफ खान ने शिकायतकर्ता से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की।
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प्रमेश राम ने बताया कि एसआई ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने और प्रभावित करने की कोशिश की। शिकायतकर्ता की शिकायत पर एक ट्रैप टीम का गठन किया गया। जांच में यह पाया गया कि शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप सत्य और पुष्ट हैं। टीम ने स्पष्ट किया कि एसआई ने पद का गलत इस्तेमाल कर पैसे की मांग की थी।
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