फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   self employment loan will have to be returned with interest

सख्ती: ब्याज के साथ लौटाना होगा कर्ज, 400 लोगों को दिया गया था स्वरोजगार ऋण

Mon, 21 Jun 2021 08:07 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 21 Jun 2021 08:07 PM IST
सार

उप्र अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने 400 लोगों को दिया था स्वरोजगार ऋण, 200 से अधिक लाभार्थियों ने नहीं चुकाया मूलधन और ब्याज।

विज्ञापन
self employment loan will have to be returned with interest
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर स्वरोजगार के नाम पर एक से दो दशक पहले हजारों रुपये कर्ज लेकर नहीं चुकाने वालों को अब यह रकम ब्याज के साथ चुकानी होगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ऐसे करीब 200 डिफाल्टर लाभार्थियों से वसूली की तैयारी कर रहा है।

विज्ञापन


जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने बताया कि अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की ओर से अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन) के युवाओं को स्वरोजगार के लिए कम वार्षिक ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। निगम की ओर वर्ष 1996 से 2006 के बीच जिले में करीब 400 अल्पसंख्यक युवक-युवतियों को 20 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक स्वरोजगार के लिए ऋण जारी किया था।
विज्ञापन


इनमें से करीब 200 लोगों ने समय पर किस्तें चुका दी थीं। बकाया करीब 200 लोगों में से कुछ ने एक दो किस्तें ही चुकाईं बाकी ने धन नहीं लौटाया। इनमें से अधिकतर ने 20 हजार से 60 हजार रुपये कर्ज लिया था जबकि करीब दो दर्जन लोगों ने एक लाख रुपये का कर्ज लिया था। समय पर किस्तें नहीं चुकाने के कारण इन बकायेदारों पर मूलधन और ब्याज मिलाकर रकम ढाई से तीन गुना हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


शासन के पत्र का हवाला देते हुए बताते हैं कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से वितरित किए गए टर्मलोन, मार्जिन मनी, ब्याज रहित ऋण तथा शैक्षिक ऋण का मूलधन और ब्याज राशि को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा माफी का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इस आधार पर वसूली का नोटिस भेजा जा रहा है।


नोटिस के बाद भी यदि लाभार्थियों ने ब्याज सहित मूलधन नहीं लौटाया तो जल्द ही अभियान चलाकर वसूली की जाएगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडेय ने सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वह 30 जून तक अपना बकाया जमा करवा दें अन्यथा उनकी संपत्ति जब्त करने की संस्तुति की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed