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किशोरी को बहलाकर होटल में पहले किया दुष्कर्म, फिर मामा के साथ मिल पहुंचाया घर

Thu, 23 Jan 2020 10:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो डिजिटल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कैंपियरगंज (गोरखपुर)।
डिजिटल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कैंपियरगंज (गोरखपुर)। Published by: गोरखपुर ब्यूरो Updated Thu, 23 Jan 2020 10:34 AM IST
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rape in hotel, fir
कैंपियरगंज इलाके की किशोरी (15) को बहलाकर होटल में दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपित श्रवण अपने मामा राजीव साहनी की मदद से किशोरी को लेकर होटल में ले गया था। वहां श्रवण ने दुष्कर्म किया, फिर मामा के साथ मिलकर पीड़ित को घर पहुंचा दिया। घटना 18 जनवरी की है।
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थाने में दर्ज केस के मुताबिक किशोरी को श्रवण बहला कर गांव के बाहर ले आया। फिर मामा राजीव साहनी की मदद से उसे होटल में ले गया। वहां किशोरी को बंधक बनाकर श्रवण साहनी ने दुष्कर्म किया। कई घंटे तक होटल में वारदात के बाद भी बंधक बनाए रखा। फिर मामा-भांजे मिलकर उसे घर ले जाकर छोड़ दिए।
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रास्ते में किसी से घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी का कहना है कि इसी वजह से वह डर गई थी और घरवालों को भी घटना की जानकारी नहीं दी। कई दिन तक बेटी के अकेलेपन में रहने की वजह जब मां पूछी तो उसने वारदात के बारे में जानकारी दी। उसके बाद पुलिस को तहरीर दी गई।
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पुलिस ने श्रवण साहनी पर बहला-फुसला कर भगाने, दुष्कर्म करने, बंधक बनाने, पॉक्सो एक्ट और उसके मामा राजीव पर आपराधिक साजिश के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने की खबर लगते ही आरोपित घर छोड़कर भाग गए। कैंपियरगंज थानेदार निर्भय सिंह ने बताया कि केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश की जा रही है, जल्द ही दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।

इतनी हो सकती है सजा
धारा 363, 366 : किसी को बहलाकर, भगाकर शादी के लिए विवश करना, अपवित्र करना (सजा दस साल व आर्थिक दंड)
धारा 376 व पॉक्सो एक्ट : दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है
धारा 342 : गलत तरीके से बंधक बनाना (सजा एक साल या एक हजार जुर्माना)
120 बी : आपराधिक साजिश (सजा छह महीना या जुर्माना)
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