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Gorakhpur News: मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश में सपा पार्षद समेत 20 पर प्राथमिकी

Wed, 30 Sep 2026 02:56 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 02:56 AM IST
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Priest's allegation: Attempt made to sell temple land by creating forged documents.
-पुजारी का आरोप- फर्जी दस्तावेज तैयार कर मंदिर की जमीन बेचने की कोशिश्
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- जनवरी और अगस्त में मिट्टी गिराने से रोकने पर धमकी देने का भी आरोप
- कोर्ट के आदेश पर राजघाट पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। राजघाट क्षेत्र के हनुमानचक स्थित श्रीठाकुरजी हनुमान मंदिर की जमीन पर कब्जे की कोशिश के आरोप में पुलिस ने सपा पार्षद विजेंद्र अग्रहरी समेत 20 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मंदिर के सर्वराकार रामप्रकाश दास चेला महंत रामप्यारे दास की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आरोप है कि मंदिर की जमीन से संबंधित कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उसके आधार पर जमीन बेचने और कब्जा करने का प्रयास किया गया।
रामप्रकाश दास के मुताबिक, मंदिर के नाम राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज है। उनका कहना है कि 15 दिसंबर 1998 के पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर वह मंदिर के उत्तराधिकारी और सर्वराकार के रूप में दर्ज हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन पर मकान बने बिना ही नगर निगम से हाउस टैक्स और भवन/भूखंड संख्या जारी करा ली। इसके बाद अलग-अलग तिथियों में बैनामा समेत अन्य दस्तावेज तैयार किए गए।
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शिकायत में रामप्रकाश दास ने आरोप लगाया है कि पांच जनवरी 2026 को स्थानीय पार्षद विजेंद्र अग्रहरी ने जेसीबी से मंदिर की जमीन पर मिट्टी डलवाकर उसे पाटना शुरू कराया। इसकी जानकारी मिलने पर मंदिर के पुजारी कमलदास मौके पर पहुंचे और काम रुकवाने का प्रयास किया। आरोप है कि विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
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शिकायत के मुताबिक, 20 अगस्त को विजेंद्र अग्रहरी अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर-ट्राली लेकर विवादित जमीन पर मिट्टी डालने पहुंचे। आरोप है कि पुजारी और मंदिर पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया तो जमीन खाली नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। रामप्रकाश दास का कहना है कि मंदिर की जमीन सरकारी अभिलेखों में दर्ज है और उन्होंने इसे किसी को नहीं बेचा है। उनका आरोप है कि कूटरचित दस्तावेजों के जरिए जमीन पर कब्जे और उसे बेचने का प्रयास किया गया। उन्होंने मामले में आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


इन पर दर्ज हुई प्राथमिकी
विजेंद्र अग्रहरी, रामअवतार, दिग्विजयनाथ, अशोक कुमार अग्रहरी, चंद्रगुप्ता, सुशीला लोहिया, सत्य प्रकाश, शालिनी गुप्ता, रंजीत, अरविंद जायसवाल, विमला, कृष्ण प्रकाश, ज्योति प्रकाश, पियूष गुप्ता, इमरान खान, कृष्ण मुरारी, कृष्णकांत शर्मा, विनय कुमार, पंकज कुमार और सुरेंद्र कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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