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डिजिटल वालंटियर बनाएगी पुलिस: आप भी कर सकते हैं आवेदन, एडीजी ने जारी किए आदेश

Wed, 31 Mar 2021 11:09 AM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 31 Mar 2021 11:09 AM IST
सार

  • जनता से बेहतर संवाद के लिए एडीजी ने जारी किए आदेश

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Police will make digital volunteer in Gorakhpur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : iStock

विस्तार

जनता से बेहतर संवाद कायम कर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एडीजी जोन ने डिजिटल वालंटियर बनाने का निर्देश दिया है। एडीजी जोन आफिस, डीआईजी रेंज और एसएसपी ऑफिस की सोशल मीडिया सेल के साथ जुड़ने का अवसर पुलिस प्रदान कर रही है। सोशल मीडिया वालंटियर के रूप में जुड़कर कोई भी पुलिस टीम की मदद कर सकता है।
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सोशल मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए यह मौका दिया जा रहा है। एडीजी जोन ऑफिस से जुड़े लोगों का कहना है कि बच्चों और युवाओं के लिए यह बेहतर मौका होगा। क्योंकि इसमें आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। स्टोरी राइटिंग, कैप्शन, डिजिटल मीडिया, फिल्म मेकिंग और वीडियो एडिटिंग में रुचि रखने वाले लोग सोशल मीडिया वालंटियर के रूप में पुलिस से जुड़ सकते हैं।
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टीम से जुड़ने के लिए आवेदक को मोबाइल नंबर 9454457724 और 9161083357 पर संपर्क करना होगा। इसके बाद एडीजी, डीआईजी और एसएसपी की स्क्रीनिंग कमेटी उसमें से चुनाव कर बेहतर लोगों को जोड़ेगी।
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यह मदद लेगी पुलिस
-घटना की सूचना तत्काल डायल 112 को दी जाएगी।
-क्षेत्र में किसी प्रकार की अफवाह फैलने पर पुलिस को इसकी सूचना देना।
- क्षेत्र के बाहर से आकर होटल, सराय में रुकने वाले अथवा किराए पर रहने वाले संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी दे सकेंगे।
-स्कूल, कॉलेजों एवं कोचिंग संस्थानों के आसपास दुकानों आदि पर अनावश्यक रूप से बैठने वाले और मनचलों के बारे में जानकारी देना।
-अवैध व्यापार जैसे शराब, गांजा, स्मैक आदि में लिप्त लोगों की जानकारी देना।
-क्षेत्र में लगने वाले मेले एवं त्योहारों के संबंध में कानून-व्यवस्था से संबंधित कोई बात होने पर तुरंत जानकारी देना।
-क्षेत्र में रहने वाले पुराने अपराधी जो हत्या, लूट, डकैती, अवैध शस्त्र बेचने, अवैध शराब बिक्री, दुष्कर्म आदि में जेल में बंद रहे हैं, जमानत पर बाहर आकर यदि आपराधिक गतिविधि करते हैं तो इसकी जानकारी देना।

-किसी भी प्रकार की समस्या होने पर दोनों पक्षों के लोगों से वार्ता कर समस्या का समाधान कराने में पुलिस का सहयोग करना।
-किसी प्रकार की घटना-दुर्घटना होने पर जनता के लोगों द्वारा आक्रोश में आकर किए जाने वाले धरना-प्रदर्शन पर उनको समझाने में पुलिस का सहयोग करना।
-किसी भी जमीन के कब्जे, बंटवारे संबंधी समस्या में पुलिस द्वारा लगाई जाने वाली जनचौपाल में भाग लेकर गांव की समस्या गांव में ही निपटाने में पुलिस का सहयोग करना।
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