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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   PMEGP 35 percent grant interest will not have to be paid for 3 years

पीएमईजीपी: 35 प्रतिशत अनुदान, 3 वर्ष तक नहीं देना होगा ब्याज

Sat, 17 Jul 2021 05:33 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 17 Jul 2021 05:33 PM IST
सार

यह योजना पूरे प्रदेश में लागू है। हर एक जिले के आवेदक अपने अपने जिले में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

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PMEGP 35 percent grant interest will not have to be paid for 3 years
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अगर आप ग्रामीण इलाके के निवासी हैं और उत्पादन या सेवा के क्षेत्र में स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (पीएमईजीपी) आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत बैंक से ऋण लेने पर ना सिर्फ 35 प्रतिशत तक एकमुश्त अनुदान मिलेगा बल्कि तीन साल तक ब्याज भी नहीं देना होगा। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू है। हर एक जिले के आवेदक अपने अपने जिले में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

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उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार स्थापित करने के इच्छुक ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों/परंपरागत कारीगरों (जिनकी आयु 18 वर्ष से कम न हो) को 25 लाख रुपये तक की उत्पादन इकाई तथा 10 लाख रुपये तक सेवा उद्योग को स्थापित करने के लिए बैंक ऋण (पूंजीगत तथा कार्यशील पूंजी सहित) को राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है।
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इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग पुरुष लाभार्थी को 25 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनु. जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, द्विव्यांग, भूपू सैनिक एवं महिलाएं) को 35 प्रतिशत एक मुश्त मार्जिन मनी (सशर्त अनुदान) भारत सरकार द्वारा दी जाती है तथा बैंक द्वारा (स्वयं का अंशदान तथा मार्जिन मनी छोड़कर) निर्धारित ब्याज की अदायगी सुविधा तीन वर्षों तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभाग के माध्यम से उद्यमी के पक्ष में बैंको को किया जाता है।
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इस वेबसाइट पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन

kviconline.gov.in/pmegp के ई-पोर्टल पर जाकर KVIB विकल्प के चयन सहित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है।

5 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एनपी मौर्य ने बताया कि दिनांक 5 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन ऋण आवेदन की प्रिंटआउट प्रति सहित समस्त आवश्यक कागजातों की छाया प्रतियों की हार्ड कॉपी (एक सेट) 07 अगस्त तक विकास भवन स्थित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।

विस्तृत जानकारी के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं फोन
0551-2201570, 9839634693, 9450885941 नंबरों पर किया जा सकता है।

 

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