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Gorakhpur News: संपत्तिकर निस्तारण के लिए ओटीएस लागू, लोग बकाया जमा कर रहे
Mon, 31 Aug 2026 02:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:33 AM IST
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गोरखपुर। नगर निगम के गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू हो चुकी है। योजना के तहत अब तक 153 आवेदन मिले हैं। इनमें 83 आवेदन ऑनलाइन और 17 आवेदन ऑफलाइन मिले हैं। वहीं 22 बकाएदारों ने योजना का लाभ लेते हुए अपना संपत्तिकर जमा कर दिया है। इससे नगर निगम को 6,38,693 रुपये की वसूली हुई है। इन करदाताओं को ब्याज में कुल 1,35,644 रुपये की छूट भी दी गई है।
नगर निगम के अनुसार महानगर में संपत्तिकर के एक लाख 44 हजार 894 बकाएदार हैं। इन पर कुल 258.47 करोड़ रुपये का कर बकाया है। इनमें 186.76 करोड़ रुपये मूल कर और 71.71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं। ओटीएस के तहत मूल बकाया कर जमा करने पर ब्याज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। योजना में एक अप्रैल 2026 तक के बकाएदार शामिल हैं। करदाता को आवेदन के 30 दिन के भीतर मूल संपत्तिकर का एक-तिहाई हिस्सा जमा करना होगा। शेष राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा की जा सकेगी।
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय के साथ ही जोनल कार्यालयों में भी आवेदन जमा करने की सुविधा है। ओटीएस के लिए आवेदन 14 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा दी गई है। योजना का लाभ लेकर बकाएदार ब्याज में छूट प्राप्त करते हुए अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।
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- ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के लिए गोरखपुर नगर निगम के ओटीएस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ओटीएस विकल्प चुनना होगा। इसके बाद संबंधित संपत्ति का चयन कर आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। ऑफलाइन आवेदन नगर निगम मुख्यालय के काउंटर के अलावा संबंधित जोनल कार्यालय में बनाए गए ओटीएस काउंटर पर भी जमा किया जा सकता है।
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नगर निगम के अनुसार महानगर में संपत्तिकर के एक लाख 44 हजार 894 बकाएदार हैं। इन पर कुल 258.47 करोड़ रुपये का कर बकाया है। इनमें 186.76 करोड़ रुपये मूल कर और 71.71 करोड़ रुपये ब्याज शामिल हैं। ओटीएस के तहत मूल बकाया कर जमा करने पर ब्याज में छूट का लाभ दिया जा रहा है। योजना में एक अप्रैल 2026 तक के बकाएदार शामिल हैं। करदाता को आवेदन के 30 दिन के भीतर मूल संपत्तिकर का एक-तिहाई हिस्सा जमा करना होगा। शेष राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा की जा सकेगी।
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आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं। नगर निगम मुख्यालय के साथ ही जोनल कार्यालयों में भी आवेदन जमा करने की सुविधा है। ओटीएस के लिए आवेदन 14 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा दी गई है। योजना का लाभ लेकर बकाएदार ब्याज में छूट प्राप्त करते हुए अपना संपत्तिकर जमा कर सकते हैं।
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- ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन के लिए गोरखपुर नगर निगम के ओटीएस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन ओटीएस विकल्प चुनना होगा। इसके बाद संबंधित संपत्ति का चयन कर आवेदन फॉर्म भरकर जमा करना होगा। ऑफलाइन आवेदन नगर निगम मुख्यालय के काउंटर के अलावा संबंधित जोनल कार्यालय में बनाए गए ओटीएस काउंटर पर भी जमा किया जा सकता है।