{"_id":"639ac30959e93a202726eb19","slug":"order-to-file-a-case-against-those-employed-on-fake-certificates","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gorakhpur: फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों पर केस दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने विवेचना के लिए कहा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gorakhpur: फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों पर केस दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने विवेचना के लिए कहा
Thu, 15 Dec 2022 12:17 PM IST
vivek shukla
gorakhpur
gorakhpur
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 15 Dec 2022 12:17 PM IST
सार
कोर्ट में सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी वादी बालेंद्र यादव की ओर से अभिमन्यु पांडेय एडवोकेट का कहना था कि श्रीनरायन यादव ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नलकूप विभाग में नलकूप चालक पद पर नौकरी प्राप्त की है।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सावन कुमार विकास ने सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी श्रीनरायन यादव और उसकी पत्नी सुभावती देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष सहजनवां को दिया है।
विज्ञापन
कोर्ट में सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी वादी बालेंद्र यादव की ओर से अभिमन्यु पांडेय एडवोकेट का कहना था कि श्रीनरायन यादव ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नलकूप विभाग में नलकूप चालक पद पर नौकरी प्राप्त की है। एक साल तीन माह तक गलत तरीके से नौकरी कर सरकारी धन का गबन किया है।
विज्ञापन
उसने नलकूप चालक के पद पर रहते हुए अपनी पत्नी के नाम से फर्जी पट्टा तैयार कर लाखों रुपये की भूमि को संक्रमणीय भूमिधर सरकारी अभिलेख में दर्ज करा लिया है।
विज्ञापन