फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Order to file a case against those employed on fake certificates

Gorakhpur: फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वालों पर केस दर्ज करने का आदेश, कोर्ट ने विवेचना के लिए कहा

Thu, 15 Dec 2022 12:17 PM IST
vivek shukla gorakhpur
gorakhpur Published by: vivek shukla Updated Thu, 15 Dec 2022 12:17 PM IST
सार

कोर्ट में सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी वादी बालेंद्र यादव की ओर से अभिमन्यु पांडेय एडवोकेट का कहना था कि श्रीनरायन यादव ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नलकूप विभाग में नलकूप चालक पद पर नौकरी प्राप्त की है।

विज्ञापन
Order to file a case against those employed on fake certificates
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : amar ujala

विस्तार

फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने के आरोप में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सावन कुमार विकास ने सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी श्रीनरायन यादव और उसकी पत्नी सुभावती देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश थानाध्यक्ष सहजनवां को दिया है।

विज्ञापन


कोर्ट में सहजनवां थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी वादी बालेंद्र यादव की ओर से अभिमन्यु पांडेय एडवोकेट का कहना था कि श्रीनरायन यादव ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नलकूप विभाग में नलकूप चालक पद पर नौकरी प्राप्त की है। एक साल तीन माह तक गलत तरीके से नौकरी कर सरकारी धन का गबन किया है।
विज्ञापन


उसने नलकूप चालक के पद पर रहते हुए अपनी पत्नी के नाम से फर्जी पट्टा तैयार कर लाखों रुपये की भूमि को संक्रमणीय भूमिधर सरकारी अभिलेख में दर्ज करा लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed