{"_id":"5ed3bbd39b722471644a549e","slug":"no-need-lockdown-pass-in-gorakhpur-for-unlock-1","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"अनलॉक 1.0: पास बनना बंद, आज से कहीं भी आ-जा सकेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अनलॉक 1.0: पास बनना बंद, आज से कहीं भी आ-जा सकेंगे
Mon, 01 Jun 2020 09:11 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Mon, 01 Jun 2020 09:11 AM IST
सार
- राज्य सरकार की गाइडलाइंस पर जिला प्रशासन ने किया मंथन, पर फैसला आज
- जिले में भी खुल सकती हैं बार्बर की दुकान और पार्क, रात को प्रतिबंध का दायरा घटेगा
विज्ञापन
gorakhpur news
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अनलॉक 1.0 को लेकर केंद्र के बाद राज्य सरकार की गाइडलाइंस पर रविवार को जिला प्रशासन ने मंथन किया मगर कोई दिशा निर्देश नहीं जारी हो सका। आज प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी होने की उम्मीद है।
हालांकि दूसरे जिले या फिर प्रांत के लिए पास बनाने का काम बंद कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अब कोई भी बिना पास या अनुमति के कहीं भी आ-जा सकता है, पर दुकानें अभी भी रोस्टर के ही मुताबिक खुलेंगी। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय कुछ और बढ़ सकता है। राज्य सरकार ने भी सुबह नौ से रात नौ बजे तक दुकान- प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे रखी है।
रविवार की दोपहर शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने एसएसपी डॉ सुनील गुप्ता और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल समेत कुछ आला अफसरों से मंथन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
हालांकि दूसरे जिले या फिर प्रांत के लिए पास बनाने का काम बंद कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अब कोई भी बिना पास या अनुमति के कहीं भी आ-जा सकता है, पर दुकानें अभी भी रोस्टर के ही मुताबिक खुलेंगी। दुकानों के खुलने और बंद होने का समय कुछ और बढ़ सकता है। राज्य सरकार ने भी सुबह नौ से रात नौ बजे तक दुकान- प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दे रखी है।
विज्ञापन
रविवार की दोपहर शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी होने के बाद डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने एसएसपी डॉ सुनील गुप्ता और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल समेत कुछ आला अफसरों से मंथन किया।
विज्ञापन
Trending Videos
सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन
हालांकि इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से अभी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की जा सकी। सोमवार को एक बार और मंथन होगा। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक रात को लागू प्रतिबंध अब घटकर रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक ही रखने की राज्य सरकार की गाइडलाइन से जिला प्रशासन भी सहमत है।
इसके अलावा बार्बर की दुकानें और पार्क भी खोलने पर विचार चल रहा है। उम्मीद है कि यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग आदि की शर्त पर पार्क सुबह और शाम दोनों समय पांच से आठ बजे तक खोल दिए जाएं।
एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पास बनाना बंद हो गया है। राज्य सरकार से जारी गाइडलाइन के मुताबिक रात नौ बजे से सुबह पांच बजे को छोड़कर अब कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन आदि सतर्कता और वाहनों को लेकर जारी शर्तों का पालन कर कहीं भी यात्रा कर सकेगा। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा बार्बर की दुकानें और पार्क भी खोलने पर विचार चल रहा है। उम्मीद है कि यहां भी सोशल डिस्टेंसिंग आदि की शर्त पर पार्क सुबह और शाम दोनों समय पांच से आठ बजे तक खोल दिए जाएं।
एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पास बनाना बंद हो गया है। राज्य सरकार से जारी गाइडलाइन के मुताबिक रात नौ बजे से सुबह पांच बजे को छोड़कर अब कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन आदि सतर्कता और वाहनों को लेकर जारी शर्तों का पालन कर कहीं भी यात्रा कर सकेगा। कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।