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अब घोड़ी नहीं चढ़ सकेगा दूल्हा, बुजुर्गों के आशीर्वाद से भी रहेगा महरूम, जानिए क्या है वजह

Fri, 19 Jun 2020 06:47 PM IST
vivek shukla अरुण चंद, गोरखपुर।
अरुण चंद, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Fri, 19 Jun 2020 06:47 PM IST
सार

  • शादी-विवाह में हाथी-घोड़ा समेत सभी बड़े जानवरों पर है प्रतिबंध
  • 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल के कम के बच्चे भी नहीं शामिल हो सकेंगे

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new guidelines for Marriage in gorakhpur During corona period
घोड़ी पर सवार दूल्हा - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन चुकी कोरोना महामारी ने न केवल अपनों को दूर किया, बल्कि शादी को लेकर दूल्हा-दुल्हन ही नहीं, वर्षों से तमाम अरमान पाले बैठे मां-बाप, भाई-बहन के सपनों पर भी पानी फेर दिया।

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कोरोना संक्रमण काल में पड़ने वाली शादियों में दूल्हा न तो घोड़ी चढ़ पाएगा, न ही घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद ही हासिल कर सकेगा। शादी-विवाह के लिए प्रशासन की ओर से सशर्त अनुमति दी जा रही है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान हाथी-घोड़ा समेत सभी तरह के बड़े जानवर ले जाना प्रतिबंधित है।
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इसी तरह 65 साल से अधिक के बुजुर्ग व 10 साल से कम के बच्चे भी ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकेंगे। घर में कोई महिला गर्भवती है, तो वह भी अपनों की शादी की गवाह नहीं बन सकेगी। रात नौ बजे के बाद न बरात जा सकेगी और न ही सुबह पांच बजे के पहले विदाई ही हो सकेगी।
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समारोह में वर-वधु दोनों पक्षों को मिलाकर 30 से अधिक लोग नहीं शामिल हो सकते। प्रशासन की तरफ से जारी इन दिशा निर्देशों का अगर किसी ने उल्लंघन किया तो उसपर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है।   

 

घर पर कर रहे शादी समारोह तो भी अनुमति जरूरी

घर पर अगर शादी-तिलक जैसे मांगलिक आयोजन कर रहे हैं, तो भी आपको जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। दरअसल, मांगलिक कार्यक्रमों को लेकर कई लोग गफलत में हैं कि सिर्फ मैरिज हॉल, होटल या लॉज आदि से ही शादी, तिलक या अन्य मांगलिक कार्यक्रम करने पर प्रशासन की अनुमति जरूरी है, घर से करने पर नहीं।

डीएम के. विजयेंद्र पांडियन का स्पष्ट कहना है कि कोविड-19 को लेकर धारा 144 लागू है। ऐसे में शादी या किसी भी कार्यक्रम के लिए जहां पांच से अधिक लोग जुटते हैं तो अनुमति लेनी जरूरी है। शहर में एडीएम सिटी यह अनुमति देंगे जबकि देहात में संबंधित एसडीएम।

अनुमति की यह है प्रक्रिया
अगर घर में किसी की शादी या कोई अन्य मांगलिक कार्यक्रम है तो आपको शहरी क्षेत्र के लिए एडीएम सिटी कार्यालय पर आवेदन करना होगा। वहां एक विशेष प्रोफार्मा मिलेगा। उसे भरने के बाद उसे वहीं जमा करना होगा। वहां से इस प्रोफार्मा पर संबंधित थाना, सीओ कार्यालय और एसपी सिटी की रिपोर्ट लगने के बाद एडीएम सिटी अनुमति जारी करेंगे।

अधिकारियों ने क्या कहा

डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने कहा कि शादी हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम, पांच से अधिक लोग अगर कहीं भी जुटते हैं, तो उन्हें अनुमति लेनी जरूरी होगी। वहीं एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि धारा 144 लागू है। हर उस आयोजन के लिए अनुमति लेनी जरूरी है, जहां पांच से अधिक लोग जुटेंगे। चाहे वह घर हो या मैरिज हॉल। अनुमति भी सशर्त दी जा रही है, जिसका पालन करना जरूरी है।

शादी-तिलक आदि मांगलिक कार्यक्रमों में वर-वधू दोनों पक्षों को मिलाकर संख्या 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। मौके पर सभी को सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करने जरूरी है।

वर-वधु पक्ष दिखा रहे समझदारी, फोन से मांग रहे आशीर्वाद
कोरोना संकट के बीच शादी करने वाले वर-वधु पक्ष के लोग समझदारी दिखा रहे हैं। जिनसे घनिष्ठ संबंध हैं, उन्हें फोन करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। बता रहे हैं कि शादी में बहुत कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से नहीं कर पा रहे हैं।

घर पर ज्यादा भीड़ न होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसका भी ख्याल रखना है। खैर सगे-संबंधी भी समझ रहे हैं। सब मोबाइल फोन पर ही बधाई और आशीर्वाद दे रहे हैं। शादी का कार्ड छपवाने और बांटने की जरूरत नहीं पड़ रही है।
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