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Gorakhpur News: एलपीजी कंपनी ने मंडल की 20 एजेंसियों के सिलिंडर पर लगाई रोक, सीएम पोर्टल पर शिकायत

Thu, 11 Jul 2024 12:41 PM IST
रोहित सिंह रोहित सिंह, गोरखपुर
रोहित सिंह, गोरखपुर Published by: रोहित सिंह Updated Thu, 11 Jul 2024 12:41 PM IST
सार

एलपीजी कंपनी की तरफ से मंडल के 20 एजेंसी संचालकों को बुलाकर गैस सिलिंडर की लोडिंग पर रोक लगा दी गई। कंपनी की तरफ से शर्त रखी गई कि पहले नॉन फ्यूल रेवेन्यू (एनएफआर) का टारगेट एजेंसी संचालक पूरा करें, फिर उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। अगर सिलिंडर नहीं मिले तो लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल पाएंगे।

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LPG company banned cylinders of 20 agencies of the Gorakhpur division, complaint made on CM portal
गैस सिलिंडर ( सांकेतिक) - फोटो : Istock

विस्तार

मंडल के कई गैस एजेंसी संचालकों ने एलपीजी कंपनी के खिलाफ सीएम पोर्टल और आपूर्ति विभाग से शिकायत की है। आरोप लगाया कि एलपीजी कंपनी की तरफ से मंडल के 20 एजेंसी संचालकों को बुलाकर गैस सिलिंडर की लोडिंग पर रोक लगा दी गई।
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कंपनी की तरफ से शर्त रखी गई कि पहले नॉन फ्यूल रेवेन्यू (एनएफआर) का टारगेट एजेंसी संचालक पूरा करें, फिर उन्हें सिलेंडर की डिलीवरी दी जाएगी। अगर सिलिंडर नहीं मिले तो लोगों के घरों के चूल्हे नहीं जल पाएंगे।
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LPG company banned cylinders of 20 agencies of the Gorakhpur division, complaint made on CM portal
सांकेतिक - फोटो : istock
एलपीजी कंपनी और एजेंसी संचालक के बीच अनुबंध पत्र के दौरान यह साफ होता है कि एजेंसी संचालक अपनी मर्जी और सहमति से कंपनी के इन सामानों को भी खरीद सकता है। जरूरत पड़ने और ग्राहकों की मांग पर इसे एजेंसी भी दे सकती है या ग्राहक कंपनी से सीधे आकर खरीद लें।

बुधवार को एलपीजी कंपनी आईओसीएल के खिलाफ पीपीगंज के एक गैस संचालक ने आईजीआरएस पोर्टल पर सीएम से शिकायत की है। आरोप लगाया कि वो पीपीगंज में लंबे समय से गैस एजेंसी का संचालन करते हैं। बुधवार को उन्हें भी बैठक में जाना था, लेकिन नहीं जा सके।
 
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LPG company banned cylinders of 20 agencies of the Gorakhpur division, complaint made on CM portal
गैस सिलिंडर( सांकेतिक) - फोटो : Istock
दोपहर बाद उन्हें पता चला कि उनके अलावा मंडल के करीब 20 एजेंसी संचालकों को गैस की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। शर्त रखी गई है कि उन्हें एनएफआर के तहत 19 किलोग्राम कॉमर्शियल सिलेंडर, 19 किलोग्राम नैनो कट, 5 किलोग्राम कॉमर्शियल और 2 किलोग्राम सिलेंडर की बुकिंग करनी है।

कहा गया कि पहले एजेंसी संचालक सिलेंडर ट्राली, गैस लाइटर, पाइप, स्टोप, थर्मल स्टोप( चूल्हा) किचन अप्लायंसेस, फायर वॉल, ( आग बुझाने वाला) के अलावा एक पेंट( निजी कंपनी) और एफएमसीजी के तहत कुछ सामानों की बुकिंग करनी होगी। इसी बुकिंग के बाद उन्हें सिलेंडर का लोड जारी किया जाएगा। इसी शर्त पर उनकी और अन्य एजेंसी संचालकों का सिलेंडर रोक दिया गया है।
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चूल्हा( सांकेतिक) - फोटो : Istock
आपूर्ति दफ्तर में भी की शिकायत
एक गैस एजेंसी संचालक ने आपूर्ति विभाग में भी लिखित शिकायत की है। शिकायत में बताया कि उनके गैस की डिलीवरी को एलपीजी कंपनी की तरफ से रोक दी गई है। ऐसे में अब गैस सिलेंडर की सेवा दे पाने में वो असमर्थ हैं। उन्होंने आपूर्ति विभाग में संपर्क कर एलपीजी कंपनी पर दबाव बनाकर उनके गैस को लोड को जारी करने की गुजारिश की है।

 

LPG company banned cylinders of 20 agencies of the Gorakhpur division, complaint made on CM portal
आईओसीएल - फोटो : pexel

मंडल एलपीजी प्रमुख रवि कुमार चंदेरिया ने बताया कि एलपीजी कंपनी की तरफ से किसी सामान के खरीदने के लिए बाध्यता नहीं दी गई है। किसी गैस एजेंसी के लोड को नहीं रोका गया है। एजेंसी संचालकों को कुछ गलतफहमी हो गई होगी।

सुरक्षा के तहत हाॅकरों को घर-घर जाकर किचन में गैस सिलेंडर के प्रयोग और रखरखाव की जांच की जा रही है। इसके तहत अगर कहीं जरूरत पड़ी तो ग्राहक या हॉकर एजेंसी संचालक या कंपनी से संपर्क कर सामानों को खरीद सकता है। लेकिन, इसके लिए किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है।

जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्राहक सिलेंडर की खरीदारी के समय सिर्फ रेगुलेटर और गैस सिलेंडर खरीदने के लिए बाध्य होता है। इसके अलावा कंपनी या एजेंसी किसी भी अन्य सामान के खरीदारी का दबाव नहीं बना सकती है। ये गलत है।

ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। इसकी जांच करवाई जाएगी। कंपनी की तरफ से भी उनकी जीओ मांगा जाएगा। देखें तो किस आधार पर उनकी तरफ से ऐसा किया गया, जिसकी शिकायत आई है।

 

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