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Gorakhpur News: कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
Tue, 21 Feb 2023 10:55 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 21 Feb 2023 10:55 AM IST
सार
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि घटना एक मार्च 2004 की रात करीब आठ बजे की है। वादी शमशाद के मोहल्ले के कमर की गाड़ी उसी के दरवाजे के सामने गिरी हुई थी। वादी के मामू आमान उस रास्ते जा रहे थे तो अभियुक्तों ने वादी मामू के ऊपर गाड़ी गिराने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडा गुप्ती से मारने-पीटने लगे।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अभय प्रकाश नारायण तिवारीपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुर निवासी अभियुक्त शादाब उर्फ सैय्यद मुनीर,शाद उर्फ मुशीर व कैफी को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 33 हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि घटना एक मार्च 2004 की रात करीब आठ बजे की है। वादी शमशाद के मोहल्ले के कमर की गाड़ी उसी के दरवाजे के सामने गिरी हुई थी। वादी के मामू आमान उस रास्ते जा रहे थे तो अभियुक्तों ने वादी मामू के ऊपर गाड़ी गिराने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडा गुप्ती से मारने-पीटने लगे।
वादी के पिता आरिफ उर्फ शहजादे, रियाज, आफाक, राजू, इमराना,संजीदा उर्फ नन्ही बीच बचाव करने आए तो अभियुक्तों ने जान मारने की नियत से बंदूक से कई बार फायर किया। जिसमे वादी के पिता आरिफ खान उर्फ शहजादे की मृत्यु हो गई और बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता का कहना था कि घटना एक मार्च 2004 की रात करीब आठ बजे की है। वादी शमशाद के मोहल्ले के कमर की गाड़ी उसी के दरवाजे के सामने गिरी हुई थी। वादी के मामू आमान उस रास्ते जा रहे थे तो अभियुक्तों ने वादी मामू के ऊपर गाड़ी गिराने का आरोप लगाते हुए लाठी डंडा गुप्ती से मारने-पीटने लगे।
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वादी के पिता आरिफ उर्फ शहजादे, रियाज, आफाक, राजू, इमराना,संजीदा उर्फ नन्ही बीच बचाव करने आए तो अभियुक्तों ने जान मारने की नियत से बंदूक से कई बार फायर किया। जिसमे वादी के पिता आरिफ खान उर्फ शहजादे की मृत्यु हो गई और बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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