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Court News: बेटी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, जंगल में ले जाकर वारदात को दिया था अंजाम
Sat, 21 Oct 2023 02:55 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Sat, 21 Oct 2023 02:55 PM IST
सार
शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्रा का कहना था कि वादी विजयी चिलुआताल थाना क्षेत्र के पीरू सईद का निवासी है। 28 फरवरी 2021 को उसका पुत्र अभियुक्त रमेश भारती अपनी पुत्री काजल, पुत्र प्रिंस व सबसे छोटी पुत्री श्रेया को मोटरसाइकिल से दवा कराने ले गया था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बेटी की हत्या का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नीलू मोघा ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के पीरू सईद निवासी अभियुक्त रमेश भारती को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्रा का कहना था कि वादी विजयी चिलुआताल थाना क्षेत्र के पीरू सईद का निवासी है। 28 फरवरी 2021 को उसका पुत्र अभियुक्त रमेश भारती अपनी पुत्री काजल, पुत्र प्रिंस व सबसे छोटी पुत्री श्रेया को मोटरसाइकिल से दवा कराने ले गया था।
सुबह 7.30 बजे जब उसका पुत्र रमेश वापस आया तो उसकी पुत्री श्रेया मृत अवस्था में थी। वादी की बड़ी पोती ने बताया कि पापा ने जंगल में ले जाकर श्रेया की गला दबाकर हत्या कर दी है और हमें धमकी दी है कि घर पर किसी को कुछ नहीं बताना।
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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्रा का कहना था कि वादी विजयी चिलुआताल थाना क्षेत्र के पीरू सईद का निवासी है। 28 फरवरी 2021 को उसका पुत्र अभियुक्त रमेश भारती अपनी पुत्री काजल, पुत्र प्रिंस व सबसे छोटी पुत्री श्रेया को मोटरसाइकिल से दवा कराने ले गया था।
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सुबह 7.30 बजे जब उसका पुत्र रमेश वापस आया तो उसकी पुत्री श्रेया मृत अवस्था में थी। वादी की बड़ी पोती ने बताया कि पापा ने जंगल में ले जाकर श्रेया की गला दबाकर हत्या कर दी है और हमें धमकी दी है कि घर पर किसी को कुछ नहीं बताना।
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