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गोरखपुर: हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास, शव को छिपाने के मामले में कोर्ट ने पाया दोषी
Thu, 05 May 2022 09:55 AM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 05 May 2022 09:55 AM IST
सार
अन्नपूर्णा उर्फ अन्नापूर्णी का विवाह अभियुक्त संजय कुमार सिंह के साथ वर्ष 2008 में किया था। अन्नपूर्णा का पति मंदबुद्धि था। जिसका लाभ उठाकर उसका ससुर ओमप्रकाश सिंह उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
हत्या कर शव छिपाने का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने सहजनवां थाना क्षेत्र के ग्राम सहिजना निवासी अभियुक्त अजय सिंह उर्फ पिंटू को आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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मामले में सह अभियुक्त ओमप्रकाश सिंह, विनोद सिंह, करुणा सिंह व संगीता देवी को सात साल के कठोर कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपया अर्थदंड से दंडित किया है।
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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव का कहना था कि वादी राम सिंह ने अपनी बहन अन्नपूर्णा उर्फ अन्नापूर्णी का विवाह अभियुक्त संजय कुमार सिंह के साथ वर्ष 2008 में किया था।
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अन्नपूर्णा का पति मंदबुद्धि था। जिसका लाभ उठाकर उसका ससुर ओमप्रकाश सिंह उसके साथ अवैध संबंध बनाना चाहता था। 17 जून 2019 की रात अन्नपूर्णा का ससुर उसके साथ गलत हरकत कर रहा था। अन्नपूर्णा के विरोध करने पर ओमप्रकाश सिंह, अजय सिंह उर्फ पिंटू, विनोद, करुणा सिंह व संगीता देवी ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को मिट्टी की डेहरी में डाल कर ढंक दिया।