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गोरखपुर: हत्या के मामले में पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास, 15-15 हजार रुपये का लगाया अर्थदंड
Thu, 24 Feb 2022 02:21 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 24 Feb 2022 02:21 PM IST
सार
खोराबार क्षेत्र के ग्राम छोटकी कुई बाजार निवासी अभियुक्त महेंद्र यादव, संतोष यादव, अवधेश यादव, सुग्रीव उर्फ नन्हे व शंकर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अभियुक्तों को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र में 13 साल पहले हुई हत्या के एक मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने फैसला सुनाया। जुर्म सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने खोराबार क्षेत्र के ग्राम छोटकी कुई बाजार निवासी अभियुक्त महेंद्र यादव, संतोष यादव, अवधेश यादव, सुग्रीव उर्फ नन्हे व शंकर यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसके अलावा अभियुक्तों को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को नौ माह का अतिरिक्त कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्र ने कहा कि वादी गुड्डू यादव, खोराबार थाना क्षेत्र के कुई बाजार के निवासी हैं। घटना 30 अगस्त 2009 को दिन में करीब 11 बजे की है। पड़ोसी महेंद्र, संतोष, अवधेश, सुग्रीव उर्फ नन्हे व शंकर, वादी के घर में घुस आए और उनके माता-पिता को लाठी से पीटने लगे। अभियुक्तों ने वादी के पिता को रस्सी से बांधकर पिटाई की। घर में रखा सामान भी तोड़ दिए।
किसी तरह जान बचाते हुए, वह पिता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां अधिक चोट के कारण डॉक्टर ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने वादी के पिता को मृत घोषित कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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इसके अलावा अभियुक्तों को 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्तों को नौ माह का अतिरिक्त कारावास अलग से भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष मिश्र ने कहा कि वादी गुड्डू यादव, खोराबार थाना क्षेत्र के कुई बाजार के निवासी हैं। घटना 30 अगस्त 2009 को दिन में करीब 11 बजे की है। पड़ोसी महेंद्र, संतोष, अवधेश, सुग्रीव उर्फ नन्हे व शंकर, वादी के घर में घुस आए और उनके माता-पिता को लाठी से पीटने लगे। अभियुक्तों ने वादी के पिता को रस्सी से बांधकर पिटाई की। घर में रखा सामान भी तोड़ दिए।
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किसी तरह जान बचाते हुए, वह पिता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां अधिक चोट के कारण डॉक्टर ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने वादी के पिता को मृत घोषित कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।
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