फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Jaipur soldier sentenced to 10 years in robbery

Court Order: डकैती में जयपुर के सोल्जर को 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Wed, 08 Jun 2022 10:57 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 08 Jun 2022 10:57 AM IST
सार

डकैती के जुर्म में राजस्थान के जयपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त सोल्जर को 10 साल के कठोर एवं 2,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

विज्ञापन
Jaipur soldier sentenced to 10 years in robbery
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश शशि भूषण कुमार शांडिल ने मंगलवार को डकैती के जुर्म में राजस्थान के जयपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी अभियुक्त सोल्जर को 10 साल के कठोर एवं 2,500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास अलग से भुगतना होगा।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र व राम प्रकाश सिंह का कहना था कि वादी संदीप कुमार श्रीवास्तव का भाई संजीव श्रीवास्तव गुलरिहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर मुहल्ले में मकान बनवा कर परिवार सहित रहते हैं।
विज्ञापन


11 दिसंबर 2010 को रात करीब 2:30 बजे छह व सात की संख्या में असलहाधारी बदमाश घर में घुस गए और वादी के भाई संजीव, उनकी पत्नी सोनी, ससुर कृपाशंकर व सास को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। सूचना पर वादी अपने भाई के घर पहुंचा तो देखा कि सभी लोग घायल अवस्था में पड़े हैं। घर का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। कीमती सामान, जेवरात व 60 हजार रुपये नकद लेकर बदमाश भाग गए। बाद में पुलिस ने कार्रवाई की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed