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एकमुश्त जमा करें टैक्स तो ब्याज में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट, प्रस्ताव को मिली मंजूरी

Tue, 28 Jan 2020 06:45 AM IST
विजय जैन डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर Published by: विजय जैन Updated Tue, 28 Jan 2020 06:45 AM IST
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If you pay lump sum tax, you will get 50 percent rebate in interest, proposal approved
टैक्स - फोटो : अमर उजाला
नगर निगम का अगर टैक्स बकाया है और अगर आप इसे एकमुश्त जमा करेंगे तो ब्याज में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। सोमवार को नगर निगम कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 29 फरवरी तक इस छूट का लाभ उठाया जा सकता है।
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सोमवार को कार्यकारिणी के उपसभापति चुने जाने के बाद अजय राय ने कार्यकारिणी की बैठक के दौरान यह प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि नगर निगम के बेहतर ढंग से संचालन के लिए गृहकर, जलकर और सीवर कर की वसूली काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इसको बढ़ाने के लिए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट का प्रावधान किया जा सकता है।
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कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अजय राय ने बताया कि 29 फरवरी तक इस छूट का फायदा उठाया जा सकता है। इसके बाद कार्यकारिणी ने सभी चारों जोन के प्रभारी सहित कर अधीक्षक एवं सभी कर निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक की बैठक बुलाकर वसूली लक्ष्य निर्धारित करते हुए प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
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इसके अलावा कार्यकारिणी बैठक में नगर निगम द्वारा विज्ञापन शुल्क लिए जाने संबंधी नियमावली में संशोधन कर शीघ्र प्रस्ताव लाने का निर्देश दिया गया।

तीन हजार और कंबल खरीदने को मिली मंजूरी
गोरखपुर। नगर निगम कार्यकारिणी ने पहले चार हजार कंबल खरीदने को मंजूरी दी थी। जरूरत पड़ने पर कार्यकारिणी की स्वीकृति में प्रत्याशी में मेयर ने तीन हजार और कंबल खरीदने को मंजूरी दे दी थी। नगर आयुक्त की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव को कार्यकारिणी ने मंजूरी दे दी।
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