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Gorakhpur News: पत्नी की हत्या के मामले में पति समेत तीन को आजीवन कारावास
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गोरखपुर। झंगहा थाना क्षेत्र के रानापार में हुई विवाहिता ममता की हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराया। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अभियुक्त सूर्यदेव, निर्मला देवी और अभिनव उर्फ आकाश को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी कहा कि अर्थदंड अदा न करने पर तीनों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी रमाकांत ने बेटी ममता की शादी वर्ष 2019 में अभियुक्त अभिनव उर्फ आकाश के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से ममता का उत्पीड़न किया जा रहा था। अभियुक्त आकाश, उसके पिता सूर्यदेव और मां निर्मला देवी आए दिन उसे मारते-पीटते और गालियां देते थे। घटना पांच जुलाई 2021 की रात की है, जब तीनों ने मिलकर ममता की हत्या की और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया। प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि उसकी मौत फांसी से पहले हुई चोटों और हिंसक घटनाओं के कारण हुई थी। अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश तर्कों, गवाहों के बयानों और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी रमाकांत ने बेटी ममता की शादी वर्ष 2019 में अभियुक्त अभिनव उर्फ आकाश के साथ की थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष की ओर से ममता का उत्पीड़न किया जा रहा था। अभियुक्त आकाश, उसके पिता सूर्यदेव और मां निर्मला देवी आए दिन उसे मारते-पीटते और गालियां देते थे। घटना पांच जुलाई 2021 की रात की है, जब तीनों ने मिलकर ममता की हत्या की और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को फंदे पर लटका दिया। प्रारंभिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि उसकी मौत फांसी से पहले हुई चोटों और हिंसक घटनाओं के कारण हुई थी। अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश तर्कों, गवाहों के बयानों और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
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