फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   High Court nod to Rasuka on Triple Murder accused Sunny Singh

UP News: ट्रिपल मर्डर के आरोपी सन्नी सिंह पर लगे रासुका को हाईकोर्ट की मंजूरी

Sun, 19 Jun 2022 12:03 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 19 Jun 2022 12:03 PM IST
सार

वर्ष 2013 में रस्सी की खरीदारी को लेकर आरोपी सन्नी यादव और दुर्वासा गुप्ता में विवाद हो गया था। इस मामले में सन्नी ने अपने भाई टीका सिंह, सिंहासन यादव, अजय नारायण सिंह के साथ मिलकर दुर्वासा गुप्ता, उनकी पत्नी और पुत्र बाबूलाल की हत्या कर दी थी।

विज्ञापन
High Court nod to Rasuka on Triple Murder accused Sunny Singh
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : istock

विस्तार

गोरखपुर जिले के गगहा थाना क्षेत्र में ट्रिपल मर्डर को अंजाम देने वाले आरोपी सन्नी सिंह पर लगे एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) को हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासन ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर जानकारी दी है।

विज्ञापन

 
वर्ष 2013 में रस्सी की खरीदारी को लेकर आरोपी सन्नी यादव और दुर्वासा गुप्ता में विवाद हो गया था। इस मामले में सन्नी ने अपने भाई टीका सिंह, सिंहासन यादव, अजय नारायण सिंह के साथ मिलकर दुर्वासा गुप्ता, उनकी पत्नी और पुत्र बाबूलाल की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन


तीन लोग घायल भी हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी सन्नी सिंह पर रासुका लगाने की संस्तुति की थी। पुलिस की रिपोर्ट पर डीएम ने रासुका को मंजूरी दे दी थी। जिले स्तर पर मंजूरी के बाद हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed