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दिवाली के बाद गूंजेगी सामूहिक विवाह की शहनाई, 2020 में पहली बार होने जा रहा है कार्यक्रम
Wed, 28 Oct 2020 03:22 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 28 Oct 2020 03:22 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दिवाली के बाद जिले में सामूहिक शहनाई गूंजेगी। शासन ने 65 जोड़ों की शादी के लिए गोरखपुर को 33.15 लाख रुपये का फंड दिया है। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने समाज कल्याण अधिकारी, सभी एसडीएम और बीडीओ की बैठक बुलाई है। योजना के तहत 2020 में पहली बार विवाह कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। मार्च से कोविड-19 का प्रभाव बढ़ जाने से योजना के लिए शासन की तरफ से फंड नहीं जारी हो सकता था।
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समाज कल्याण विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, विभिन्न जाति के एकल जोड़ों के विवाह के लिए भी फंड जारी हुए हैं। अनुसूचित जाति के 66 जोड़ों के लिए 13.20 लाख रुपये, सामान्य जाति के 33 जोड़ों के लिए 6.60 लाख तथा ओबीसी जाति के 53 लोगों के लिए 10.60 लाख रुपये का फंड जिले को मिला है।
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मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
इस योजना के तहत पात्रों को पहले 35 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। प्रदेश सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 51 हजार कर दिया है। 35 हजार रुपये कन्या के बैंक अकाउंट में जमा किए जाते हैं। 10 हजार रुपये में कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन और एक जोड़ी वस्त्र की खरीदारी की जाती है। छह हजार रुपये पंडाल आदि पर खर्च में लगाए जाते हैं।
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योजना के तहत आरक्षण
- अनुसूचित जाति व जनजाति को 30 फीसदी
- अन्य पिछड़ा वर्ग को 35 फीसदी
- सामान्य वर्ग को 20 फीसदी
- अल्पसंख्यक को 15 फीसदी
योजना के तहत ये माने जाएंगे पात्र
- आवेदनकर्ता उप्र का गरीब नागरिक हो
- कन्या की आयु 18 वर्ष से ऊपर और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदनकर्ता की आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 व शहरी क्षेत्र में 56460 से अधिक न हो
- एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं की शादी ही हो सकेगी
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदनकर्ता को जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
आवेदन के समय ये दस्तावेज जरूरी
- वर और वधू की नवीनतम फोटो
- अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र
- पते के प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बिजली बिल
- आयु के प्रमाण के तौर पर जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक
समाज कल्याण अधिकारी एएन मिश्र ने बताया कि दिवाली के बाद सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब जोड़ों की शादी के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजन होगा। इस संबंध में एसडीएम व बीडीओ को पात्रों के चयन के लिए सीडीओ ने पत्र जारी कर दिया है। मंगलवार के डीएम ने तैयारियों के संबंध में बैठक बुलाई है।