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गोरखपुर विश्वविद्यालय: छात्रा के शोषण का आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर निलंबित, प्रवेश भी प्रतिबंधित

Sat, 10 Feb 2024 10:31 AM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sat, 10 Feb 2024 10:31 AM IST
सार

कुलसचिव प्रो. शांतनु रस्तोगी ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि अध्ययनरत छात्रा की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए अगले आदेश तक रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के सहायक आचार्य डॉ. जितेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

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Gorakhpur University Assistant professor accused of exploiting student suspended
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन शोषण के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया है। कुलपति प्रो. पूनम टंडन के निर्देश पर शुक्रवार को कुलसचिव ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया। निलंबन के दौरान शिक्षक का परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उसे कुलसचिव कार्यालय से संबद्ध किया गया है। उधर, इस मामले की जांच आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) ने शुरू कर दी है।
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कुलसचिव प्रो. शांतनु रस्तोगी ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि अध्ययनरत छात्रा की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए अगले आदेश तक रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग के सहायक आचार्य डॉ. जितेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में असिस्टेंट प्रोफेसर का विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान वह कुलसचिव कार्यालय से संबद्ध रहेंगे।
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