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गोरखपुर: घरों में काम करने वाले नाबालिग का करें सत्यापन, एसपी सिटी ने सभी थानेदारों को दिए निर्देश
Thu, 16 Sep 2021 12:36 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 16 Sep 2021 12:36 PM IST
सार
लोगों से भी पुलिस कर रही अपील, घर में काम करने वाली तो दे सूचना।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
घरों, दुकानों में नाबालिग के काम करने के मामलों को देखते हुए पुलिस ने सत्यापन करने का फैसला किया है। पुलिस किराएदारों के सत्यापन के साथ ही इस काम को भी करेगी। इसे लेकर एसपी सिटी ने सभी थानेदारों को आदेश दिया है। पुलिस गश्त के दौरान मिलने वाले आम लोगों से भी सत्यापन कराने की अपील कर रही है।
जानकारी के मुताबिक, घरों में काम करने वाली नौकरानियों के कई सनसनीखेज मामले सामने आ चुके हैं। इसमें नौकरानी छेड़खानी, दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगा सकती हैं। लोग आराम की चाहत में बिना जांच पड़ताल के काम पर नाबालिग बच्चियों को रख लेते हैं, जो उनके गले की फांस बन जाती है। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद ही पुलिस बाल श्रम कानून को लेकर सतर्क हो गई है। पुलिस की ओर से समय-समय पर सत्यापन तो किया जाता है, लेकिन जब पुलिस सुस्त पड़ती है तो लोग भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते है।
अब एसपी सिटी सोनम कुमार ने एक बार फिर थानेदारों को घरों में काम करने वाली की जानकारी होने पर सत्यापन करने का आदेश दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि नाबालिग को घर में काम पर रखना गैर कानूनी है। इस तरह का मामला सामने आने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही घर में काम पर किसी को रखा गया है तो उसका सत्यापन पुलिस से कराना चाहिए। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह इसकी जानकारी कर सत्यापन करें।
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जानकारी के मुताबिक, घरों में काम करने वाली नौकरानियों के कई सनसनीखेज मामले सामने आ चुके हैं। इसमें नौकरानी छेड़खानी, दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगा सकती हैं। लोग आराम की चाहत में बिना जांच पड़ताल के काम पर नाबालिग बच्चियों को रख लेते हैं, जो उनके गले की फांस बन जाती है। इस तरह के कई मामले सामने आने के बाद ही पुलिस बाल श्रम कानून को लेकर सतर्क हो गई है। पुलिस की ओर से समय-समय पर सत्यापन तो किया जाता है, लेकिन जब पुलिस सुस्त पड़ती है तो लोग भी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते है।
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अब एसपी सिटी सोनम कुमार ने एक बार फिर थानेदारों को घरों में काम करने वाली की जानकारी होने पर सत्यापन करने का आदेश दिया है। एसपी सिटी ने बताया कि नाबालिग को घर में काम पर रखना गैर कानूनी है। इस तरह का मामला सामने आने पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। साथ ही घर में काम पर किसी को रखा गया है तो उसका सत्यापन पुलिस से कराना चाहिए। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वह इसकी जानकारी कर सत्यापन करें।
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