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Gorakhpur News: प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे शुरू, तीन महीने तक चलेगा
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गोरखपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का सर्वे 31 दिसम्बर 2024 से प्रारम्भ हो गया है। तीन महीने तक चलने वाले इस सर्वे में आम नागरिक भी स्वयं सर्वेक्षण कर सकते हैं। 431 सर्वेक्षण कर्ता भी लगा दिये गए हैं जो डोर टू डोर सर्वे कर पात्र लाभार्थियों का चयन करेंगे।
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक, डॉ. नागेन्द्र नारायण मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सर्वेक्षण का आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। 31 दिसम्बर, 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी करनी है। मोबाइल प्लस एप पर सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया है। सर्वेक्षण कर्ता पात्र परिवारों के घर-घर जाकर घर का एप पर ऑनलाइन फोटो अपडेट करेंगे, लाभार्थी का आधार नंबर, ऐप पर आधार तथा पता, हैसियत संबंधी सभी बिन्दुओं को भरेंगे। सर्वेक्षण कर्ता पात्र व्यक्ति की फेस रीडिंग भी करेंगे।
सर्वे में सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, अवर अभियंता और बोरिंग टेक्नीशियन, किसान सहायक, लगाए गए हैं। एक सर्वेक्षण कर्ता को 3 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गयी है। सभी सर्वेक्षण कर्ताओं को राजस्व ग्रामों से मैप करा दिया गया है। मैपिंग में राजस्व ग्रामों के नाम, ग्राम पंचायत और उसके पुरवा बसावटों के नाम भी दर्ज हैं। सर्वेक्षण की तिथि घोषित होते ही सर्वेक्षण कर्ताओं का आवास प्लस पर ई-केवाईसी करा दिया गया है।
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स्वयं सर्वेक्षण कर पायेंगे आम नागरिक
सर्वे के दौरान पात्र व्यक्ति मोबाइल से आवेदन कर सकता है। एक मोबाइल से केवल एक व्यक्ति ही अपना सर्वेक्षण कर पायेगा। आवास प्लस एप खोलकर घर की ऑनलाइन फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद नाम, पता, ब्लॉक तथा जिला भरना होगा। आवेदन होते ही सर्वेक्षण कर्ता सत्यापन करेगा और ऑनलाइन ही रिपोर्ट लगा देगा।
यह होंगे पात्र
आवास विहीन, कच्चे घर, झोपड़ पट्टी, खपरैल, कच्ची दीवार पर छप्पर या पालीथीन में रहने वाले लोग, आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा, भीख मांगने वाले, मैला ढोने वाले, आदिम जाति, बंधुआ श्रमिक आदि लोग योजना के पात्र होंगे। यदि कच्चा घर है और उसकी मासिक आय 15000.00 रुपये तक है तो वह भी पात्र है। मोटर साइकिल, टेलीफोन, मोबाइल वाले भी इस बार पीएम आवास के लाभार्थी हो सकते हैं।
यह होंगे अपात्र
वे परिवार जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन, मशीनरी की तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो। जिनके पास 50 हजार अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान केडिट कार्ड हो, जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी में हो, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक असिचिंत जमीन हो को योजना के लिए अपात्र कर दिया गया है।
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जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक, डॉ. नागेन्द्र नारायण मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास सर्वेक्षण का आदेश केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। 31 दिसम्बर, 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी करनी है। मोबाइल प्लस एप पर सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया गया है। सर्वेक्षण कर्ता पात्र परिवारों के घर-घर जाकर घर का एप पर ऑनलाइन फोटो अपडेट करेंगे, लाभार्थी का आधार नंबर, ऐप पर आधार तथा पता, हैसियत संबंधी सभी बिन्दुओं को भरेंगे। सर्वेक्षण कर्ता पात्र व्यक्ति की फेस रीडिंग भी करेंगे।
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सर्वे में सहायक विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, अवर अभियंता और बोरिंग टेक्नीशियन, किसान सहायक, लगाए गए हैं। एक सर्वेक्षण कर्ता को 3 ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी दी गयी है। सभी सर्वेक्षण कर्ताओं को राजस्व ग्रामों से मैप करा दिया गया है। मैपिंग में राजस्व ग्रामों के नाम, ग्राम पंचायत और उसके पुरवा बसावटों के नाम भी दर्ज हैं। सर्वेक्षण की तिथि घोषित होते ही सर्वेक्षण कर्ताओं का आवास प्लस पर ई-केवाईसी करा दिया गया है।
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स्वयं सर्वेक्षण कर पायेंगे आम नागरिक
सर्वे के दौरान पात्र व्यक्ति मोबाइल से आवेदन कर सकता है। एक मोबाइल से केवल एक व्यक्ति ही अपना सर्वेक्षण कर पायेगा। आवास प्लस एप खोलकर घर की ऑनलाइन फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद नाम, पता, ब्लॉक तथा जिला भरना होगा। आवेदन होते ही सर्वेक्षण कर्ता सत्यापन करेगा और ऑनलाइन ही रिपोर्ट लगा देगा।
यह होंगे पात्र
आवास विहीन, कच्चे घर, झोपड़ पट्टी, खपरैल, कच्ची दीवार पर छप्पर या पालीथीन में रहने वाले लोग, आश्रय विहीन परिवार, बेसहारा, भीख मांगने वाले, मैला ढोने वाले, आदिम जाति, बंधुआ श्रमिक आदि लोग योजना के पात्र होंगे। यदि कच्चा घर है और उसकी मासिक आय 15000.00 रुपये तक है तो वह भी पात्र है। मोटर साइकिल, टेलीफोन, मोबाइल वाले भी इस बार पीएम आवास के लाभार्थी हो सकते हैं।
यह होंगे अपात्र
वे परिवार जिनके पास मोटर युक्त तिपहिया/चौपहिया वाहन, मशीनरी की तिपहिया/चौपहिया कृषि उपकरण हो। जिनके पास 50 हजार अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाला किसान केडिट कार्ड हो, जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी में हो, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार, आयकर देने वाले परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो, जिनके पास 5.00 एकड़ या इससे अधिक असिचिंत जमीन हो को योजना के लिए अपात्र कर दिया गया है।